
पेटीएम (Paytm) पेमेंट्स बैंक को बंद करने का अंतिम आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमों के उल्लंघन के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई के अनुसार, एसबीआई के पूर्व सीजीएम गिरीकुमार एम नायर को बैंक का लिक्विडेटर (परिसमापक) नियुक्त किया गया है, जो 8 जुलाई 2026 से बैंक बोर्ड की सभी शक्तियां संभाल रहे हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दिनांक 24 अप्रैल, 2026 के आदेश द्वारा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (‘BR अधिनियम’) की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस, 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से रद्द कर दिया है। उक्त तिथि को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 38 और 39 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, PPBL के परिसमापन और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री गिरिकुमार एम नायर को PPBL का परिसमापक नियुक्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन किया था।
2. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई, 2026 के आदेश और 22 जुलाई, 2026 के आदेश के अनुसार पीपीबीएल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत परिसमाप्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय ने श्री गिरिकुमार एम नायर को पीपीबीएल का आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया है। उक्त आदेश के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उक्त आदेश के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक 8 जुलाई, 2026 से पीपीबीएल बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।



