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हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म पर सुनाया बड़ा फैसला

हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म पर सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफ़ॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है । न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए निर्धारित यूनिफ़ॉर्म नीति का पालन करना आवश्यक है। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर ड्रेस कोड में बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा सुकैना रिजवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था।



