नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 23 जुलाई 2026 गुरुवार

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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

स्वच्छता में कोई समझौता नहीं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का होगा सख्ती से पालन: कलेक्टर

नीमच,22 जुलाई 2026। जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के शत-प्रतिशत पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को समयबद्ध एवं परिणाममूलक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री चंद्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ एवं प्लास्टिक मुक्त नीमच के निर्माण के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्तर पर गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा कचरा संग्रहण वाहनों में भी पृथक संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सभी नगरीय निकाय 15 दिवस के भीतर बल्क वेस्ट जनरेटर्स का चिन्हांकन कर उनकी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा बंद पड़े कम्पोस्ट प्लांटों को शीघ्र संचालित करें। प्रत्येक परिवार को दो डस्टबिन के उपयोग के लिए प्रेरित करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध सघन जब्ती एवं चालानी कार्रवाई तथा बाजारों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए व्यापारिक संगठनों के सहयोग से अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों, सड़कों एवं बाजारों में कचरा फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई तेज करने, चिन्हित कचरा प्रभावित स्थलों पर सात दिवस के भीतर विशेष सफाई अभियान चलाने तथा सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 7 से 9 बजे तक अपने क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रामपुरा ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर पाई गई लापरवाही के संबंध में संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए साथ ही उन्होंने मनासा एसडीएम पर भी कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में स्वच्छता शपथ एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने, विद्यार्थियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाने तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि बायो-मेडिकल अपशिष्ट किसी भी स्थिति में नगरीय निकायों के ट्रेंचिंग ग्राउंड अथवा अन्य स्थानों में न डाला जाए तथा उसका निर्धारित मानकों के अनुसार पृथक निस्तारण किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सभी अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण सम्बन्धी जांच के भी निर्देश दिए।सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों के पालन की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव, एसडीएम नीमच श्री पराग जैन, जावद एसडीएम श्री संजीव साहू, मनासा एसडीएम सुश्री किरण आंजना, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्री चंद्रसिंह धार्वे, अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविंद डामोर, सीएमएचओ डॉ.दिनेश प्रसाद एवं समस्‍त नगरीय निकाय के सीएमओ सहित अन्‍य अधिकारी उपस्थित रहे।

स.क्र./1247/101/अरूणेन्‍द्र सिंह/फोटो

जिला कोषालय कार्यालय में अनुपयोगी सामग्री की नीलामी हेतु दरें आमंत्रित

नीमच 22 जुलाई 2026, जिला कोषालय कार्यालय, नीमच द्वारा अनुपयोगी सामग्री, जिसमें फर्निचर, रद्दी शामिल हैं, की नीलामी की जाएगी।

इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्म 24 से 26 जुलाई 2026 तक अपनी दरें सीलबंद लिफाफे में जिला जिला कोषालय कार्यालय, नीमच में प्रस्तुत कर सकते हैं। नीलामी से संबंधित विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी जिला कोषालय कार्यालय, नीमच तथा कलेक्टर कार्यालय, नीमच के सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं।

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कलेक्टर ने ‘मीरा विहार’ आवासीय कॉलोनी के विकास को दी सशर्त अनुमति

नीमच, 22 जुलाई 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत मनासा स्थित भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी ‘मीरा विहार’ के विकास की सशर्त अनुमति जारी की गई है। यह अनुमति मनासा स्थित सर्वे क्रमांक 223/1/1 रकबा 0.180 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 223/1/2 रकबा 0.720 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 223/1/3 रकबा 0.729 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 223/1/4 रकबा 0.010 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 223/2 रकबा 0.550 हेक्टेयर, कुल रकबा 2.189 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए प्रदान की गई है।

अनुमति आदेश के अनुसार रामपुरिया कॉलोनी कॉलोनी ‘मीरा विहार’ के बंधक भूखंड क्रमांक 1 से लगायत 14 व 8 लगायत 111, 126 लगायत 185 व 1 लगायत 21 भूखंड, जिनका कुल क्षेत्रफल 8422.58 वर्गमीटर है, नगर परिषद मनासा के पास बंधक रखे गए हैं।

आदेशानुसार बंधक रखे गए इन भूखंडों का कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कॉलोनी विकासकर्ता को मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम, 2021 के सभी प्रावधानों एवं निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में 50 प्रतिशत तक अनुदान, किसान शीघ्र कराएं पंजीयन

नीमच, 22 जुलाई 2026। उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को बागवानी, सब्जी, पुष्प, मसाला, संरक्षित खेती,जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण तथा फसलोत्तर प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

विभाग ने जिले के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन पंजीयन कर शासन की इन लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।

योजना के तहत आम, अमरूद, अनार एवं नींबू वर्गीय फलों के नए बगीचों की स्थापना के लिए सामान्य दूरी पर प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये तथा उच्च घनत्व (हाई डेंसिटी) बगीचों के लिए प्रति हेक्टेयर 80 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार हाईब्रिड सब्जियों की खेती पर प्रति हेक्टेयर 24 हजार रुपये तथा खुली परागण (ओपन पोलिनेटेड) वाली प्याज एवं अन्य सब्जियों की खेती पर प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

पुष्प क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत खुले क्षेत्र में फूलों की खेती तथा बीजीय मसालों की खेती के लिए भी प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है। संरक्षित खेती के तहत शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस में उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती, मल्चिंग एवं फ्रूट बंच कवर जैसी गतिविधियों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थायी वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना पर भी अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत पावर टिलर तथा फसलोत्तर प्रबंधन के तहत प्याज एवं लहसुन भंडारण संरचना की स्थापना पर भी पात्रतानुसार 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान https://mpfsts.mp.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, खसरा की नकल, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान विकासखंड उद्यानिकी अधिकारी, नीमच, जावद एवं मनासा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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मालाहेड़ा में आयोजित हुआ निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर

36 मरीजों की जांच कर वितरित की गई निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां

नीमच, 22 जुलाई 2026। आयुष विभाग के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर मालाहेड़ा (आयुष) द्वारा बुधवार को आंगनवाड़ी केंद्र मालाहेड़ा में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में आमवात, संधिवात, त्वचा रोग, उदर रोग, विबंध, श्वास, कास, प्रतिश्याय, रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप, अर्श, अम्लपित्त, साइटिका एवं प्रमेह सहित विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया। साथ ही मरीजों के रक्तचाप (बीपी) की निःशुल्क जांच भी की गई।

चिकित्सा शिविर में उपस्थित लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव, तनाव मुक्ति तथा स्वस्थ दिनचर्या एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के संबंध में आवश्यक परामर्श भी दिया गया। शिविर में कुल 36 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया।

इस अवसर पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ.आबिद खान, दवासाज श्री अनवर खान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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रोगी कल्याण समिति की बैठक में जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने पर जोर

कलेक्टर ने साफ-सफाई, मरीजों की सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास के दिए निर्देश

नीमच, 22 जुलाई 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय नीमच की रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं,अधोसंरचना विकास, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा विभिन्न प्रस्तावित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेंद्र पाटीदार ने समिति के समक्ष पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन सहित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

बैठक में जिला चिकित्सालय की चिकित्सा एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें आवश्यकता पड़ने पर मरीजों के रेफरल की वैकल्पिक व्यवस्था, एसएनसीयू एवं पीआईसीयू को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ना, चिकित्सालय परिसर में शेड निर्माण, मातृत्व वार्ड में आवश्यक कार्य, ओपीडी के लिए कुर्सियों की व्यवस्था, रक्त वितरण केंद्र में रिपेयरिंग कार्य, पुलिस चौकी एवं रक्त वितरण केंद्र के समीप नवीन कक्ष निर्माण, वार्डों के लिए नए मैट्रेस की खरीद, क्रिटिकल केयर ब्लॉक को ऑक्सीजन एवं ट्रामा सेंटर से जोड़ना तथा सीएसआर मद से आधुनिक लॉन्ड्री मशीन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। इसके अतिरिक्त पुराने मातृत्व विंग एवं क्षय रोग इकाई के स्थान पर नवीन भवन निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने तथा मरीजों की निजता बनाए रखने के लिए आवश्यक स्क्रीन एवं पर्दे क्रय करने का भी निर्णय लिया गया।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बैठक में जिला चिकित्सालय में बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, सभी वार्डों में अनावश्यक भीड़ नियंत्रित करने, मरीजों के परिजनों के लिए सुव्यवस्थित प्रतीक्षा व्यवस्था विकसित करने तथा चिकित्सालय परिसर में पर्याप्त विद्युत प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय की आय में वृद्धि के संभावित स्रोतों की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश सिविल सर्जन को दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संगीता भारती, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री राजेश गुप्ता, जिला चिकित्सालय के अस्पताल प्रबंधक डॉ.जनमेजय शाक्‍य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के नेतृत्व में 44 शासकीय सेवकों को मिली पदोन्नति

योग्यता एवं नियमों के अनुरूप पूरी हुई पदोन्नति प्रक्रिया

नीमच, 22 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 44 शासकीय सेवकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। यह कार्रवाई शासन के निर्देशों, मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप की गई है।

अपर कलेक्टर श्री बी एस कलेश की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2026 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पात्र शासकीय सेवकों के अभिलेखों, सेवा विवरण तथा नियमों के अनुरूप पात्रता का परीक्षण किया गया। समिति की अनुशंसा के बाद कलेक्टर द्वारा विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

जारी आदेशों के अनुसार 25 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-02 (लेवल-06), 10 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-03 (लेवल-04), 8 कर्मचारियों को जमादार तथा एक कर्मचारी धर्मेन्द्र सोनी को चपरासी से भृत्य संवर्ग के लेवल-02 पद पर पदोन्नत किया गया है। सभी पदोन्नत कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उच्च पद पर पदस्थ किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नति से स्वीकृत या उच्च वेतनमान पूर्व में प्राप्त हो चुका है, उन्हें छोड़कर शेष कर्मचारियों को नियमानुसार एक माह के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य प्रतिकूल स्थिति पाई जाती है या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी तथ्य गलत पाए जाते हैं, तो संबंधित पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन भी नियमानुसार सुनिश्चित किया गया है।

सहायक ग्रेड-03 पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के लिए आदेश में मध्यप्रदेश राजस्व सेवा भर्ती नियम, 2017 के तहत निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं का उल्लेख भी किया गया है। इसके अनुसार 10+2 उत्तीर्ण होने के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संबंधी योग्यता अथवा वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड आवश्यक होगा। निर्धारित योग्यता न होने की स्थिति में नियमानुसार दो वर्ष के भीतर इसे प्राप्त करना होगा, अन्यथा मूल पद पर प्रत्यावर्तन की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा अपने निम्न पद के कार्यभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त माने जाएंगे। यह संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया शासन के प्रचलित नियमों एवं न्यायालयीन निर्देशों के अनुरूप संपादित की गई है।

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मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में घर-घर पहुंच रहा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान

नीमच, 22 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित दूध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण के तहत जिले में व्यापक स्तर पर घर-घर संपर्क किया जा रहा है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में 13 जुलाई 2026 से संचालित इस अभियान के अंतर्गत पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन एवं आधुनिक डेयरी प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जा रही है।

जिले में 3 से 4 गोवंश अथवा भैंसवंशीय पशुधन रखने वाले 10,084 पशुपालकों को चिन्हित किया गया है। विभाग के प्रशिक्षित सर्वेयर एवं मैत्रीकर्ता निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रत्येक पशुपालक के घर पहुंचकर पशु नस्ल सुधार, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन तथा वैज्ञानिक पशुपालन की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही शासन के ‘गोरस एप’ एवं पशुपालन संबंधी उपयोगी डिजिटल सामग्री भी पशुपालकों तक पहुंचाई जा रही है।

अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय जिला नोडल अधिकारी डॉ. मुकेश शर्मा ने जिले के विभिन्न विकासखंडों का भ्रमण कर गृहभेंट गतिविधियों का सत्यापन किया तथा अभियान की प्रगति का जायजा लिया।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुसार 20 जुलाई 2026 तक 8,160 पशुपालकों के यहां गृहभेंट कर निर्धारित गतिविधियां पूर्ण की जा चुकी हैं। अभियान की सतत निगरानी जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी की जा रही है।

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जिले में अब तक औसत 260.5 मि.मी. वर्षा दर्ज

नीमच 22 जुलाई 2026, जिले में चालू वर्षाकाल के दौरान अब तक औसत 260.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में औसत 449.6 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई थी।

अधीक्षक भू-अभिलेख, नीमच से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून 2026 से 22 जुलाई 2026 की प्रातः 8 बजे तक जिले की चारों तहसीलों में वर्षा का विवरण इस प्रकार है- नीमच में 334.0 मि.मी., जावद में 241.0 मि.मी., सिंगोली में 243.0 मि.मी. तथा मनासा में 224.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

गत वर्ष इसी अवधि में नीमच में 393.0 मि.मी., जावद में 518.0 मि.मी., सिंगोली में 571.7 मि.मी. तथा मनासा में 316.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी।

इसी प्रकार, 22 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे तक बीते 24 घंटों में जिले में औसतन 2.2 मि.मी.वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान नीमच तहसील में 1.0 मि.मी., जावद में 2.0 मि.मी. मनासा में 4.0 मि.मी. तथा सिंगोली में 2.1 वर्षा दर्ज की गई।

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किसानो से सर्वोत्तम कृषक पुरुस्कार 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित

नीमच 22 जुलाई 2026, मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए सर्वोत्तम कृषक पुरुस्कार दिये जाना है। इसके तहत जिले के सभी 3 विकास खण्ड के पांच-पांच सर्वोत्तम किसान (विभिन्न इंटरप्राइजेज कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी प्रत्येक का 1) को 10 हजार रुपये का पुरुस्कार प्रदान किया जावेगा। जिला स्तरीय पुरुस्कार हेतु विभिन्न इंटरप्राइजेज कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी प्रत्येक को 25 हजार रुपये का पुरुस्कार दिया जायेगा।

विकास खण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरुस्कार के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर रहेंगे । परियोजना संचालक आत्मा सदस्य सचिव तथा उधानिकी ,पशु पालन ,मत्स्य पालन विभाग के जिला प्रमुख तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी अधिकारी इस समिति में सदस्य बनाए गये है।

परियोजना संचालक “आत्मा ” डॉ.यतिन कुमार मेहता ने जिले के किसानो तथा कृषक समूहों से इस पुरुस्कार के अधिकाधिक आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। किसान भाई प्रत्‍येक विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ब्‍लाक टेकनोलाजी मैनेजर (बी.टी.एम.) कार्यालय तथा साथ ही अन्य विभाग के सम्बंधित विभाग कार्यालय में उपलब्ध आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरे आवेदन बंद लिफाफे में 31 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत कर सकते है।

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