समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 05 सितंबर 2026 शनिवार

मल्हारगढ़ में श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ
मंदसौर 4 सितंबर 2026/ श्री कृष्ण पाथेय न्यास तथा मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के मल्हारगढ़ में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया ।श्रीकृष्ण के जीवन, लीलाओं और सांस्कृतिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ‘श्रीकृष्ण पर्व’ का सांदीपनी विद्यालय परिसर मल्हारगढ़ में कार्यक्रम आयोजित हुआ ।
इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, जिला योजना समिति सदस्य श्री राजेश दीक्षित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, एसडीएम श्रीमती स्वाति तिवारी एवं नगर वासी मौजूद थे l
कार्यक्रम में सुश्री सन्नाली शर्मा एवं ग्रुप, मंदसौर द्वारा श्रीकृष्ण केंद्रित नृत्य नाटिका एवं श्री दीपक कुमार राव एवं साथी, मंदसौर द्वारा भक्ति गायन की प्रस्तुति दी गई । नृत्य और संगीत के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के जीवन-प्रसंगों एवं उनके भावपूर्ण आख्यानों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया ।
इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी । इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में हमेशा धैर्य रखना चाहिए । हमेशा कर्म करते रहना चाहिए ।
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सरपंच, पंच पद निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत/वार्ड में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध
मंदसौर 4 सितंबर 2026 / निर्वाचन अवधि के दौरान कोलाहल पर नियंत्रण बनायें रखना लोक हित में आवश्यक है, अतः मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री दिव्यांक सिंह ने मंदसौर जिले की संबधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं (जहां निर्वाचन होना है) में निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 05/10/2026 तक की अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में तिबंधात्मक आदेश जारी किये।
जारी आदेशानुसार निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन प्रचार के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिये विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी / कार्यापालिक दण्डाधिकारी से लेना होगी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णित रिट पिटिशन (सिवि) क्रमां 72/98 में ध्वनि प्रदुषण के नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 18-7-2005 का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक की अवधि के लिये ही अनुमति प्रदान की जावें। अनुमति जारीकर्ता अधिकारी, शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशो के अधीन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुमति देने या आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिये सक्षम होंगे।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाऊडस्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही के संबंध में म.प्र.शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 44-02/2015/दो/सी-1 भोपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2023 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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सरपंच ,पंच पद निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत में घातक अस्त्र-शस्त्र एवं आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग प्रतिबंधित
मंदसौर 4 सितंबर 2026 / जिला दण्डाधिकारी श्री दिव्यांक सिहं ने पंचायत/नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित कराये जाने तथा निर्वाचन में लोकं शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र एवं आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग प्रतिबंधित किया गया।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (ख) के अन्तर्गत मंदसौर जिले के संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार्ड के क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है। शस्त्र लाईसेंस अस्थाई रूप से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक के लिए निलंबित करते हुऐं मन्दसौर जिले में (संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार्ड के क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है) तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुऐं यह आदेशित करता हूँ किः सभी शस्त्र लाईसेंसधारी (संबंधित क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है) अपने शस्त्र लाईसेंस पर स्वीकृत/दर्ज शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराएँ। संबंधित थाना प्रभारी सभी लाईसेंसधारीयों के लाईसेंसी शस्त्र उक्त आदेश दिनांक 31/08/26 से दिनांक 05/10/2026 (पंचायत/नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 की समाप्ति तक) की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से जमा करें तथा शस्त्र लायसेंसधारी व्यक्ति को विधिवत रसीद प्रदान करें।
यह आदेश पंचायत/नगरीय निकाय उप निर्वाचन निर्वाचन 2026 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट / पुलिस / विशेष पुलिस अधिकारी (CISF), B.S.F. या सुरक्षा बल, नगर सैनिक बल जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए तैनात किया जावें, उन पर लागू नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दसौर राजस्व जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में तथा औद्योगिक संस्थाओं, कोषालयों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल आदि पर यदि आग्नेयं शस्त्र हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उनके साथ ही कर्तव्यस्थ लोकसेवक / पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शस्त्र धारण कर सकेंगे।
चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां है कि जनसामान्य तथा राजनैतिक दल के कार्यकर्ता जिन्हें यह आदेश पिर्दिष्ट है, को सूचना की तामिली सम्यक समय में करने की गुंजाईश नहीं है, अतः यह आदेश धारा 163 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्र्तगत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश से कथित व्यक्ति धारा 163 (5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अन्यन्तं विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट प्रदाय की जा सकेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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जिले में अब तक 598.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
मंदसौर 4 सितंबर 2026 / जिले में इस वर्ष अबतक औसतन 598.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। 25 अगस्त की प्रात: 8 बजे समाप्त 24 घन्टों में मंदसौर जिले में 11.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घन्टों में भानपुरा में 23.2 मि.मी., भावगढ़ में 0 मि.मी., गरोठ में 10.4 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 16.0 मि.मी., संजीत में 5.0 मि.मी., धुंधड़का में 12.0 मि.मी., मंदसौर में 6.0 मि.मी., शामगढ़ में 10.6 मि.मी., कयामपुर में 22.0 मि.मी., सीतामऊ में 7.4 मि.मी. एवं सुवासरा में 18.0 मि.मी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।
विगत 1 जून से अब तक वर्षामापक केन्द्र भानपुरा में 651.4 मि.मी., भावगढ़ में 619.2 मि.मी., गरोठ में 650.0 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 620.0 मि.मी., संजीत में 426.0 मि.मी., धुधंड़का में 738.0 मि.मी., मंदसौर में 609.0 मि.मी., शामगढ़ में 614.8 मि.मी., कयामपुर में 489.5 मि.मी., सीतामऊ में 572.8 मि.मी. एवं सुवासरा में 608.3 मि.मी., औसत वर्षा दर्ज की गई है। गांधीसागर बांध का जल स्तर अब तक 1300.10 फीट है।
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ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में (जहां निर्वाचन होना है) प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मंदसौर 4 सितंबर 2026 / लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत/नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिव्यांक सिंह ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंदसौर जिले की संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में (जहां निर्वाचन होना है) आगामी आदेश तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये।
जारी आदेशानुसार मंदसौर जिले की संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में (जहां निर्वाचन होना है) कोई भी व्यक्ति आम्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिनसे जनसाधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी क्यों न हो।
कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बन्द न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा, ऐसी आमसभा, धरना रैली या बन्द में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।
संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्राधिकार में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा प्रचार-प्रसार हेतु वाहन की अनुमति नियमानुसार प्रदाय करेंगे।
यह आदेश पंचायत/नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्र पुलिस/विशेष पुलिस अधिकारी (सी.आई.एस.एफ), बी.एस.एफ या सुरक्षा बल, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए तैनात किया जावे, उन पर लागू नहीं होगा।
फेसबुक, व्हाट्सअप, टविटर इत्यादि सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर कोई भी आपत्तिजनक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली पोस्ट नहीं की जावे।
आदेश से व्यथित व्यक्ति (अन्तर्गत धारा 163 (5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट प्रदाय’की जा सकेगी।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है। अतः (अन्तर्गत धारा 163 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश की सूचना समाचार पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि माध्यमों से
संपूर्ण जिले की सीमा में दी जावे एवं आदेश की प्रति महत्वपूर्ण स्थानों / नोटिस बोर्ड / सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जावे तथा नगरपालिका / पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जनसामान्य की जानकारी हेतु भेजी जावे ।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
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श्री कमल मुनि जी की प्रेरणा से गौशाला में मनाई जन्माष्टमी, शिक्षकों का भी किया गया सम्मान
सिंदपन/मंदसौर। गौरक्षा प्रेरक, राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी कमलेश म.सा. की पावन प्रेरणा से शुक्रवार को जैन दिवाकर कमल गौशाला, सिंदपन में जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर गौशाला परिसर में प्रातः 11 बजे गौमाता का विधि-विधान से पूजन कर आरती उतारी गई। उपस्थित श्रद्धालुओं एवं अतिथियों ने गौमाता को हरा चारा खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया तथा परिसर में मौजूद बीमार गोवंश का उपचार एवं आवश्यक इलाज भी करवाया गया।
कार्यक्रम में मंदसौर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की विशेष गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान विभाग के उपसंचालक श्री डामोर सर, सहायक उप संचालक श्री डीके जैन, श्री मुवेल सर, श्री सहरिया सर एवं श्री सुमन जी सहित पशुपालन विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
जन्माष्टमी पर्व के शुभ प्रसंग के उपरांत, 5 सितंबर शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर गौशाला समिति द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ शिक्षकों का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक श्री शंभूलाल चौहान, श्री ओमप्रकाश माली, श्री प्रेम सिंह चौहान, श्री दयाल सिंह चौहान तथा सुखदेव वीरवाल को शाल, श्रीफल, फूलमाला एवं पेन भेंटकर गौशाला समिति सिंदपन की ओर से भावभीना अभिनंदन किया गया।
इस पावन पुण्य अवसर पर श्री वीरेंद्र सिंह चौहान, अजय माली, रामकिशन गायरी, किशोर राठौर, गौरव वीरवाल, प्रिंस वीरवाल, रानी बेन, सोनू भाई एवं लोकेश वर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक और गौभक्त उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी नवागत अतिथियों का आत्मीय स्वागत गौशाला समिति सिंदपन के अध्यक्ष श्री नीलम वीरवाल द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों का आभार श्री अजीत खटोड़ ने व्यक्त किया।
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निर्मला यादव को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाए जाने पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने दी बधाई
मंदसौर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रख्यात शिक्षाविद एवं पूर्व प्राचार्य (बीडीएम डिग्री कॉलेज, शिकोहाबाद) निर्मला यादव को ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का ट्रस्टी मनोनीत किए जाने पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं शिक्षक समुदाय में अत्यंत हर्ष की लहर दौड़ रही है।इस ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने निर्मला यादव को हार्दिक बधाई व अशेष शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बधाई देने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष डॉ.क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रांतीय संगठन मंत्री हिम्मत सिंह जैन, महामंत्री राकेश गुप्ता, प्रांतीय कोषाध्यक्ष विनोद कुमार पुनी, प्रांतीय सह मीडिया प्रभारी रामचंद्र लोहार, संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल आंजना, मंदसौर जिला संगठन मंत्री मोतीलाल फरक्या, जिला अध्यक्ष विक्रम शर्मा, सचिव भरतलाल पोपडिया, कोषाध्यक्ष कांतिलाल राठौर आदि संघ के पदाधिकारियों ने अपने संयुक्त संदेश में कहा कि शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में निर्मला यादव जी का अतुलनीय योगदान रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में उनका यह मनोनयन न केवल संपूर्ण शिक्षक जगत बल्कि पूरे समाज के लिए अत्यंत गर्व का विषय है पदाधिकारियों ने प्रभु श्री राम से उनके यशस्वी कार्यकाल और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है।
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बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान महिला ने खुद को आग लगाई, 80 प्रतिशत झुलसी,
विद्युत कंपनी पर 4-5 लाख का चालान और एक लाख में मामला निपटाने का आरोप, पुलिस बोली- महिला ने स्वयं आग लगाई, निष्पक्ष जांच की मांग
पिपलिया स्टेशन। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र के गांव बोतलगंज में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब विद्युत वितरण कंपनी की कार्रवाई के दौरान एक महिला ने कथित रूप से स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। महिला करीब 80 प्रतिशत झुलस गई। गंभीर हालत में परिजन उसे उपचार के लिए इंदौर ले गए। घटना के बाद विद्युत कार्यालय और गांव में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर एसडीओपी पिन्टू बघेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।
स्लेट पेंसिल कारखाना संचालित करते है दम्पत्ति:-
जानकारी के अनुसार गांव बोतलगंज में आशिक गुटी द्वारा स्लेट पेंसिल का कारखाना संचालित किया जाता है। बुधवार को विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री नंदकिशोर प्रजापत टीम के साथ कारखाने पर पहुंचे। कंपनी के अनुसार टीम को कारखाने में बिजली चोरी किए जाने की शिकायत मिली थी। टीम द्वारा मौके पर जांच के बाद बिजली चोरी का प्रकरण बनाए जाने की कार्रवाई की गई।
4 से 5 लाख रुपए का चालान बनाने की बात कही – आशिक:-
कारखाना संचालक आशिक गुटी ने आरोप लगाया कि विद्युत कंपनी की टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 4 से 5 लाख रुपए का चालान बनने की बात कही। आशिक के अनुसार उन्होंने और उनकी पत्नी मरियम (40) ने अधिकारियों से अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए कहा कि वे गरीब हैं और जैसे-तैसे परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। इतनी बड़ी राशि जमा करना उनके लिए संभव नहीं है। आशिक का आरोप है कि इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें कार्यालय आकर मामला निपटाने की बात कही तथा एक लाख रुपए में मामला खत्म करने की बात कही गई। आशिक के अनुसार घर में रखे रुपए एकत्रित करने पर कुल 67 हजार रुपए ही हो पाए। इसके बाद उनकी पत्नी मरियम, बेटे के साथ उक्त राशि लेकर बोतलगंज स्थित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पहुंची।
बातचीत के दौरान जलती हुई बाहर निकली महिला:-
आशिक के अनुसार विद्युत कार्यालय में अधिकारियों के साथ उनकी पत्नी की बातचीत चल रही थी। इसी दौरान मरियम अचानक जलती हुई कार्यालय से बाहर निकली। उसे जलता देखकर आशिक ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें उनका हाथ भी झुलस गया। आशिक के अनुसार उनका 16 वर्षीय बेटा भी मौके पर मौजूद था। आशिक ने बताया कि आग लगने के बाद पत्नी को तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। महिला करीब 80 प्रतिशत झुलस गई है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन उसे उपचार के लिए अहमदाबाद लेकर गए।
किसान नेताओं व कांग्रेस नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप:-
घटना की सूचना मिलने पर किसान नेता श्यामलाल जोकचन्द, कांग्रेस नेता अनिल शर्मा एवं बोतलगंज के पूर्व सरपंच दिनेश कोठारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से चर्चा की। नेताओं ने विद्युत वितरण कंपनी की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। किसान नेता श्यामलाल जोकचन्द और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने आरोप लगाया कि विद्युत वितरण कंपनी और पुलिस की कार्रवाई से किसान, मजदूर एवं छोटे व्यापारी परेशान हैं। उनका आरोप है कि बिजली चोरी के मामलों में गरीब एवं छोटे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाती है, जबकि बड़े बकायादारों एवं बड़े उद्योगों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती। नेताओं ने आरोप लगाया कि बिजली चोरी के प्रकरणों में किसानों को रात में पकड़ने, हथकड़ी लगाने तथा भारी राशि के प्रकरण बनाने से लोगों में भय और परेशानी का माहौल है। उन्होंने कहा कि बिजली के लाखों रुपए के कथित बिल एवं प्रकरणों के दबाव के कारण गरीब परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। विद्युत वितरण कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर लाखों रुपए की राशि बकाया होने के बावजूद उनके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती, जिस तरह छोटे उद्योग संचालकों, किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के खिलाफ की जाती है। छोटे उद्योग चलाकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले लोगों पर बिजली चोरी के नाम पर कार्रवाई और बड़ी राशि के प्रकरण बनाए जाने से वे आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनी को सभी उपभोक्ताओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि “सुई को फांसी और तलवार को माफी” वाली कहावत विद्युत वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है।
अब जांच पर टिकी नजर:-
बोतलगंज की इस घटना ने विद्युत चोरी की कार्रवाई, कथित वसूली के आरोप और छोटे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर परिवार विद्युत कंपनी पर गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं पुलिस का कहना है कि महिला ने स्वयं आग लगाई। महिला की हालत गंभीर होने के कारण मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। अब पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों और दोनों पक्षों के बयानों पर पूरे मामले की दिशा निर्भर करेगी।
आखिर कार्यालय में क्या हुआ!:-
घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि विद्युत कार्यालय में बातचीत के दौरान आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि महिला ने खुद को आग लगा ली। महिला के पति द्वारा विद्युत कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि महिला ने स्वयं पर केरोसिन डालकर आग लगाई। ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के सामने यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिला कार्यालय में किस स्थिति में पहुंची, उसके पास पेट्रोल अथवा केरोसिन कैसे पहुंचा, कार्यालय में उस समय कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे तथा बातचीत के दौरान वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ।
महिला ने स्वयं पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग–
घटना के बाद मौके पहुँचे एसडीओपी पिन्टू बघेल ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी की टीम बिजली चोरी की सूचना पर बोतलगंज गई थी। टीम द्वारा बिजली चोरी का प्रकरण बनाया गया। इसी दौरान महिला ज्वलनशील लेकर विद्युत कार्यालय पहुंची थी। बातचीत के दौरान महिला ने स्वयं के ऊपर ज्वलनशील डालकर आग लगा ली। एसडीओपी ने बताया कि आशिक के खिलाफ पूर्व में भी विद्युत चोरी के प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। घटना के संबंध में सभी पक्षों के बयान एवं उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सहायक यंत्री ने कॉल रिसीव नहीं किया:-
मामले को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री नंदकिशोर प्रजापत से मोबाइल नंबर 8989984145 पर लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इसके चलते विद्युत कंपनी की ओर से घटना को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी।
विद्युत वितरण कंपनी ने आरोपों को बताया गलत
विद्युत वितरण कंपनी के डीई गिरीश शाक्य का कहना है कि कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर जाकर पंचनामा बनाकर आये थे। जिसके जुर्माने की राशि तय नही की गई थी। उपभोक्ता के परिजनों द्वारा कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। मामले में पूर्व में भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किये जा चुके है। उन्होंने बताया कि पंचनामे के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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