समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 27 अक्टूबर 2023

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चुनाव की गोपनियता भंग न हो इसका विशेष ध्यान रखे – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव
मतदान दल अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में सीखी बारीकियॉं
मतदान दलों के अधिकारीएवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन2023 के लिए जिले की विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचनअधिकारी श्रीदिलीप कुमार यादवके मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां जोरो पर की जा रही है।इन तैयारियों के तहत जिले में मतदान दलों के प्रथम एवं द्वितीय सत्र आयोजित कर प्रशिक्षण शासकीयमहाविद्यालय के कुशाभाउ ठाकरेआटिडोरियम में प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स डॉ. जे.के. जैन एवं अन्य सहायक मास्टर ट्रेनर्स ने द्वारा संचालन कर सम्पन्न कराया जा रहा हैं, जो 28 अक्टूबर तक चलेगा।प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने कहा कि चुनावकी गोपनियता भंग न हो इसका विशेष ध्यान रखे। चुनाव आयोग द्वारा जारी निदेर्शो का पालन करें। हमेशाअपटेड रहे। सभी कर्मचारी टीम भावनाओं के साथ काम करे। नामांकित पीठासीन अधिकारियों एवं मतदानअधिकारी एवं कर्मचारियों को जिले के कुशल मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। जिनके द्वारामतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान दल में संलग्नशासकीय सेवक पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें तथा प्रशिक्षण के दौरान अपनी शकांओं का समाधान भी अनिवार्य रूप से कर लें। मास्टरट्रेनर्स द्वारा बताया गया कि मतदान दल की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में मतदान दलो की महत्वपूर्णभूमिका होती है, इसके लिए मतदान दलों को निर्वाचन प्रक्रिया से भली भांति अवगत होना आवश्यक है।मतदान के पूर्व की तैयारियों से लेकर मतदान दिवस तथा मतदान का समय समाप्त होने के पश्चात एवं मतलेखातैयार करनें की जानकारी से अवगत होना आवश्यक है । मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दलों को आयोग द्वाराकिए गए परिवर्तनों की जानकारी से अवगत करवाया।
प्रशिक्षणकेप्रथमसत्रमें संपूर्णमतदान प्रक्रिया, पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों केदायित्व सामग्री, विभिन्नप्रपत्र तैयार करना, Mack Poll एवं डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया व अनुपस्थितमतदाता (AVSC, AVPD,AVES) के मतदान की प्रक्रिया का गहनप्रशिक्षण दिया गया। मतदान अधिकारीगण आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र मेंव्यवस्थितरूप से जानकारी भरते समय सावधानियों का विशेष ध्यान रखें।
प्रशिक्षणके द्वितीय सत्र के दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा EVM एवंVVPAT पर विस्तृत प्रशिक्षण जानकारी एवं,मास्टरट्रेनर्स द्वारा मतदान दल के अधिकारियों को ईवीएम मशीन की प्रक्रिया एवं संचालनसे अवगतकराया। मतदानकेलिए वैकल्पिक दस्तावेज, मतदाताओं के लिये मतदाता सूचना पर्ची, मतदानदलो के लिए ग्रीन पेपर सील, प्रशिक्षण मेंबताए बिंदुप्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को दी जाने वाली सामग्री जैसे इलेक्ट्रानिकवोटिंग मशीन, वीवीपैटमशीन के बारे में विस्तार से अवगतकराया गया।प्रशिक्षणमास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दल के कर्तव्य एवंउत्तरदायित्वव, मतगणना एजेंटों की मतदान केंद्र पर नियुक्ति, मतदान केंद्र पर एक दिन पूर्व की जाने वालीकार्यवाही, मतदान के पूर्व की तैयारी एवं माकपोल, मतदान की पूर्व तैयारी एवं माकपोल, माकपोल का क्रम, माकपोलके दौरान मशीनों का परिवर्तन, माकपोल के पश्चात मशीनों की सीलिंग, वास्तविक मतदान प्रारंभ, मतदान केन्द्र मेंप्रवेश हेतु अनुमत्त व्याक्त, मतदान केंद्र पर मतदाताओं के प्रवेश का विनिमय, मतदान केंद्र और आस पास निर्वाचनविधि का प्रवर्तन, मतदान प्रक्रिया, मतदान कें दौरान की विशेष स्थितियां, बैटरी का विस्थापन,विस्थापन, व्हीनव्हीपीएटी पेपर स्लिप पर गलत प्रिंट, मतदान समाप्ति पर कार्यवाही, निर्वाचन अभिलेख तैयार करना एवंपैकिंग,किंग, बुकलेट प्रपत्र, आदि की जानकारी दी गई।
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मतदाताओं को जागरूक करने के लिये ग्राम फतेहगढ़ में हुई स्वीप की गतिविधियॉं
रंगोली, रैली और शपथ के माध्यम से मतदाता को किया जागरूक
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरितकिया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारामतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। दलोदा तहसील के ग्राम फतेहगढ़ मेंआगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती भूली धाकड़ एवं श्रीमती रेखा सूर्यवंशी द्वारा गांव में रंगोली, रैली एवं शपथदिला कर मतदाता को जागरूक किया गया। गांव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई जारही हैं। हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देशकी लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कीगरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभनसे प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”। तरह तरह की गतिविधियों केमाध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
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जिले में गुरुवार को आठ नाम निर्देशन पत्र हुए प्राप्त
30 अक्टूबर तक प्राप्त किए जाएंगे नाम निर्देशन-पत्र
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रमअंतर्गत मंदसौर जिले में 30 अक्टूबर तक निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। मंदसौर जिले में गुरूवार को आठ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। जिसमें
मंदसौर विधानसभा-224 में श्री यशपालसिंह सिसोदिया पिता किशोर सिंह सिसोदिया, श्री विपिन कुमार जैन पिता सुभाषचंद्र जैन, मल्हारगढ़ विधानसभा – 225 में श्री परशुराम सिसोदिया पिता मोहनलाल सिसोदिया, श्री जगदीश पिता गेंदालाल, श्री नरेंद्र कुमार पिता प्रभुलाल,
सुवासरा विधानसभा- 226 में श्री हरदीप सिंह डंग पिता शरण सिंह डंग, श्री बलवंत पिता शांतिलाल एवं
गरोठ विधानसभा- 227 में श्री सुभाष कुमार सोजतिया पिता रावतमल सोजतिया के द्वारा नाम निर्देशन पत्रदाखिल किया गया हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर नियत कीगई है। 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी की अंतिमतारीख 02 नवंबर नियत की गई है। 17 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 03 दिसंबर को होगी।
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कलेक्टर श्री यादव ने एक आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा म.प्र.राज्यलोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत एक आदतन अपराधीशाहिद पिता मजीद कागला निवासी मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर जिला मंदसौर को जिलाबदर करने काआदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि मेंमंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले कीराजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन हेतुप्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता अंकित होनअनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने काप्रावधान है।
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कलेक्टर ने पांच व्यक्तियों को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का किया ओदश जारी
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच व्यक्तियों रमेश पिता किशनलाल सूर्यवंशी निवासी लदूना, ईश्वर पिता भगवानसिंह सौ. राजपूत निवासी महुवी, जुझारलाल पिता कचरूलाल मोगिया निवासी बनी, नैनसिंह पिता फतेसिंह सौ. राजपूत निवासी बर्डियापूना एवं गबसिंह पिता मांगीलाल सौ. राजपूत निवासी सगोरिया को कलेक्टर श्री यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तकप्रति माह की 1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वहकिसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है।
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मतदाता जागरूकता के अंतर्गत स्वीप गतिविधियों का होगा आयोजन
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ नोडल अधिकारी ( स्वीप ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतमंदसौर द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु स्वीप गविविधियों का आयोजन किया जारहा है। जिसमें 27 अक्टूबर को यूथ वोटर रन (मिनी मैराथन) प्रात: 8 बजे गांधी चौराहा से, 30 अक्टूबरको यूथ वोटर रन सफाई कर्मीयों की रैली दोपहर 2.30 बजे गांधी चौराहा से एवं ऐथेलेटिक गतिविधियां 400मीटर दौड़, गोला फेक, लम्बी कूद शाम 4 बजे पी.जी. कॉलेज ग्राउन्ड मंदसौर, 4 एवं 5 नवम्बर को क्रिकेटप्रतियोगिता नूतन स्टेडियम मंदसौर में, 8 नवम्बर को वुमन वोटर रन का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाईहा.से. स्कूल से, 10 नवम्बर को लोकतंत्र रैली (साईकिल रैली) गांधी चौराहा से एवं 15 नवम्बर को मतदानकलश यात्रा 1133 मतदान केंद्र पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
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प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचनव्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजनकिया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमतिके बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।
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उडन दस्ता रिश्वत देने वाले के विरूद्ध करेगा कार्यवाही
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी एव नोडल अधिकारी ( व्यव लेखा ) मंदसौरद्वारा बताया गया कि उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली के माध्यम सेअपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में उदघोषणा करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार,कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिएउत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक केकारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग केअनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने कीधमकी देता है वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है । उड़न दस्ते रिश्वत देने वालेऔर लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिएगठित किए गए है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोईरिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी हैतो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।
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पेड न्यूज मामले का निर्णय
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया पेड न्यूज के मामले का निर्णय के लिए दो
संस्थाओं को पहुंचाती है। प्रेस से जुड़े हुए मामलों को (पीसीआई) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को भेजती हैइलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मामलों को (एनबीएसए) नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को भेजतीहै।
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सी-विजिल एप्प से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 में जागरूकनागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए C-Vigil मोबाइल एंड्रायड एप्पका निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्टमोबाइल के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वाराउसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समयसीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमेंशिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसकेमाध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्शआचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो केमाध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदनजो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।
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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित
टोल फ्री नम्बर 1950/ 07422-235440, 235425 पर सकते है सम्पर्क
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्थारहेगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 और दूरभाष नम्बर07422-235440, 235425 है। मंदसौर कंट्रोल रूम नं. 07422-464313 मल्हारगढ़ कंट्रोल रूम नं.07424-248579, सुवासरा कंट्रोल रूम नं. 07426-222093, गरोठ कंट्रोल रूम नं. 07425-238092 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्त नम्बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटेकार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का प्रभारी सहायक नोडल अधिकारी श्री प्रकाश डोडवे को बनाया गया है।
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टोल फ्री नम्बर पर अवैध मदिरा की दे जानकारी
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उडनदस्ता म.प्र. भोपाल केनिर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा, विक्रय, परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण, करने वाले व्यक्तियों केसंबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई सूचना देनी हो तो कार्यालय अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीयउडनदस्ता भोपाल के टोल फ्री नं. 1800-233-7833 या दूरभाष नं 0755- 2578687 पर जानकारी देसकते है। जानकारी देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।
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निर्वाचन व्यय में नामांकन के पहले तैयार प्रचार सामग्री का खर्च भी जुड़ेगा
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी प्रचार सामग्रीनामांकन की तिथि से पहले से तैयार की हुई, उन्हें उसका खर्च भी निर्वाचन व्यय में जोड़ना होगा। अभ्यर्थीअपने निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर का रखरखाव करते समय उन सभी खर्च के लिए भी उत्तरदायी होगा,जो उसने पूर्व में सामग्री तैयार करने में व्यय की है तथा जिसका वास्तविक उपयोग वह नामांकन अवधिसमाप्त होने पर करता है।
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प्रमाणीकरण समय सीमा
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/पंजीकृत राजनीतिक दल अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तावित प्रसारण की कम से कम3 दिन पूर्व आवेदन करना होगा तथा निराकरण आवेदन प्राप्ति के 2 दिन के अंदर करके देना होगा वहीं दूसरीतरफ गैर पंजीकृत राजनीतिक दल या अन्य व्यक्तियों के द्वारा आवेदन प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 7 दिनपूर्व आवेदन देना होगा तथा निराकरण यथाशीघ्र करना होगा।
यदि विज्ञापन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कराया गया है तो वह यह शपथ लेगा कि यह राजनीतिकदल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है या उनके द्वारा प्रायोजित जारी या भुगतान नहीं किया गया है तथायह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गयानहीं है साथ ही यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उक्त विज्ञापन के प्रकाशन से विवादित होने की स्थिति मेंसंपूर्ण जवाबदारी आवेदक की होगी ।
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अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्ति को ही आरओ कक्ष में प्रवेश करने की रहेगी अनुमति
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति ही रिटर्निंग आफिसर (आरओ)के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। केवल तीन वाहनों को ही 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांतकक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों कोनामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी,शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनावलड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली सेसंबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकनपत्र दाखिल कर सकता है। इनको एक साथ अथवा पृथक से दाखिल किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया कीवीडियोग्रॉफी भी कराई जाएगी।
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ऑनलाइन नामांकन और अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार
मंदसौर 26 अक्टूबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने केसाथ ही रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है।इसके लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।
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लायंस क्लब को श्रीमती भंडारी के मरणोपरांत नेत्रदान प्राप्त हुए
नेत्रदान में श्री अनिल सुराना का विशेष योगदान रहा। मृत आत्मा के परिवार ने पूर्व में भी अपनी माताजी का नेत्रदान कराया था। नेत्रदान महादान के संकल्प को दोहराते हुए स्व. श्रीमती इंदिरा भंडारी का नेत्रदान किया। पूरे परिवार ने नेत्रदान के संकल्प लिए हुवे है और दूसरो को भी प्रेरित करते रहते हैं। लायंस क्लब ने पूरे परिवार की बहुत-बहुत अनुमोदना की।
लायंस डायनेमिक ने ग्राम चांगली में संस्कार शिविर आयोजित किया
इस अवसर पर क्लब मेंबर चित्रा मण्डलोई, ललिता मेहता, मनीषा सोनी, नीलम जैसवानी, रीमा सैनी सहित विद्यालय स्टाफ व बच्चे उपस्थित थे । संचालन नीलिमा जैसवानी ने किया एवं आभार रीमा सैनी ने माना।
उक्त उद्गार परम पूज्य जैन साध्वी श्री अर्हताश्रीजी म.सा. ने चौधरी कॉलोनी स्थित रूपचांद आराधना भवन में कहे। आपने गुरूवार को यहां धर्म सभा में कहा कि जीवन में राग द्वेष मानव को पापकर्म की ओर प्रवृत्त करते है। इसलिये सर्वप्रथम राग द्वेष से बचने का प्रयास करें हम अपने जीवन में जो कर्म करते है उसी के अनुसार फल भोगते है। यदि उत्तम कर्म करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा लेकिन यदि पापकर्म करें तो पापकर्म का फल हमें दुख के रूप में ही भोगना पड़ेगा इसी कर्म सिद्धांत को समझे इसलिये जीवन में पुण्यकर्म का खाता बढ़ाये, पापकर्म का नहीं।
पतिव्रता स्त्री केवल पति के लिये श्रृंगार करती है-साध्वी श्री अर्हताश्रीजी ने कहा कि विवाहित स्त्री को सुहाग की सभी निशानियां आभूषण पहनने ही चाहिए लेकिन उसका सजना संवरना दूसरों को दिखाने के लिये नहीं बल्कि पति के लिये होना चाहिय। शास्त्रों को भी मत है कि पतिव्रता स्त्री को लेकर अपने पति के लिये श्रृंगार करना चाहिये। यदि पति कई दिनों से घर से बाहर है या व्यापार कार्य से बाहर गये है तो श्रृंगार से बचना चाहिये। मैना सुंदरी ने भी श्रीपाल के बाहर जाने पर श्रृंगार का त्याग किया।
औलीजी की तपस्या का धर्मालुजन ले रहे धर्मलाभ– साध्वी श्री अर्हताश्रीजी म.सा. आदि ठाणा 4 की पावन प्रेरणा व निश्रा में 9 दिवसीय नौपद की औलीजी की तपस्या रूपचांद आराधना भवन में चल रही है। 20 अक्टूबर से प्रारंभ हुई यह तपस्या 28 अक्टूबर तक रहेगी। लगभग 45 श्रावक श्राविकाएं यहां औलीजी की तपस्यायें कर रहे है। 29 अक्टूबर को औलीजी के तपस्वियों का पारणा होगा।
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नवकार महामंत्र की महिमा समझे- श्री पारसमुनिजी
उक्त उद्गार परम पूज्य जैन संत श्री पारसमुनिजी म.सा.ने गुरुवार को नवकार भवन शास्त्री कॉलोनी में आयोजित धर्मसभा में कहे। आपने कहा कि नवकार महामंत्र आत्मा को कर्मों के भार से मुक्त करता है। हमारे पापकर्म का जो बोझ है उसे हल्का करता है जो भी श्रावक श्राविका मनोभाव से इसका जाप करता है उसकी आत्मा इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकती है।
नवकार गुणात्मक मंत्र है व्यक्तिगत मंत्र नहीं– संतश्री ने कहा कि नवकार के पांच पदों में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु के गुणों का चिंतन है, किसी व्यक्ति के गुणों का बखान नहीं है यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि गुणात्मक मंत्र है। आपने कहा कि जब हमारी आत्मा मोह कर्म का क्षय कर देती है तब उस आत्मा की किसी पर आसक्ति नहीं रहती है जो आत्मा परिग्रह से रहित हो जाती है उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। आपने कहा कि कोई भी व्यकित किसी भी कुल, धर्म व जाति में उत्पन्न हुआ है तो वह उत्तम कर्म कर मोक्ष में जा सकता है। धर्मसभा में बड़ी संख्या में धर्मालुजन भी उपस्थित थे।