मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 07 नवंबर 2023

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निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें
मतदान दल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया गया द्वितीय प्रशिक्षण

मंदसौर 6 नवम्‍बर 23/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्‍यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के
अंतर्गत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र मे मतदान सम्‍पन्‍न कराये जाने हेतु मतदान दलों के लिये संलग्‍न
अधिकारियों एवं कमर्चारियों का द्वितीय प्रशिक्षण जिला मुख्यालय के शासकीय महाविद्यालय एवं
कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में जिले के मास्‍टर ट्रेनर्स एवं अन्‍य सहायक मास्‍टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया
गया। प्रशिक्षण में आगामी 17 नवम्‍बर को मतदान कराये जाने हेतु मतदान कर्मीयों को मतदान की प्रक्रिया को
कुशलतापूर्वक संचालन के लिये सभी प्रकार की बारिकियों से अवगत करया गया। मतदानकर्मी निर्वाचन की
गंभीरता को समझते हुए सभी कर्मचारी निष्पक्षता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स
द्वारा सभी मतदान दल कर्मियो को ईवीएम, व्ही.व्ही.पैट मशीन, वेलिट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट के संचालन
की प्रक्रिया से अवगत कराया एवं मतदान से पूर्व मॉकपोल सम्पन्न कराने के बारे में भी विस्तार से बताया
गया। प्रशिक्षण में सभी विधानसभा क्षेत्र हेतु डाक मतपत्र के लिए फेसिलिटेशन सेंटर खोले गये है। जिसमें
मतदान दलकर्मियों ने डाक मतपत्र के माध्‍यम से अपना मतदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर
ट्रेनर्स द्वारा विशेष रूप से कहा की सभी आवश्यकतानुसार अपनी शंकाओं एवं समस्याओं का निराकरण कर
लें। उन्‍होंने प्रशिक्षण में मतदान की प्रक्रिया हेतु सावधानियां एवं निर्वाचन संबंधी प्रपत्रों के संबंध में
विस्तार से जानकारी दी गई।

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कलेक्‍टर ने दो व्‍यक्तियों को संबंधित थाने में उपस्‍थिति देने का किया ओदश जारी
मंदसौर 6 नवंबर 23/ कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्‍य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो व्‍यक्तियों को संबंधित
थाने में उपस्‍थिति देने का आदेश जारी किया। जिसमें हेमराज पिता गोरीलाल उर्फ गोरू बंजारा निवासी ग्राम
ढाबा थाना गरोठ एवं नानकिया उर्फ नानालाल पिता घीसालाल बावरी निवासी काचरिया थाना
पिपलियामंडी जिला मंदसौर को कलेक्‍टर श्री यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की
1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार
की आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न नहीं है।

मतदाता सूचना पर्ची मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले होगी वितरित
मतदाता सूचना पर्ची को पहचान प्रमाण के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी

मंदसौर 6 नवंबर 23/ मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र में मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान की
तारीख, समय आदि जानने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'मतदाता सूचना पर्ची' जारी की जाएगी। मतदाता
सूचना पर्ची में क्यूआर कोड के साथ मतदान केंद्र, तिथि, समय आदि जैसी जानकारी शामिल होगी, लेकिन
मतदाता की तस्वीर नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकित मतदाताओं को मतदान की
तारीख से कम से कम 5 दिन पहले मतदाता सूचना पर्चियाँ वितरित की जाएंगी। हालाकि मतदाता सूचना
पर्ची को पहचान प्रमाण के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

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मतदाता जागरूकता के अंतर्गत बुजुर्ग मतदाताओं का घर-घर जाकर किया जा रहा सम्‍मान

मंदसौर 6 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां के
माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्ग
मतदाताओं का घर-घर जाकर सम्‍मान किया जा रहा है एवं उन्‍हे मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
उन्‍हें मतदान के महत्‍व के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि वह बिना लाईन में लगे
मतदान कर सकते है उन्‍हे लाईन में लगने की आवश्‍यकता नहीं है। मतदान के माध्यम से जितनी अधिक मतदाता
की भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत बनेगा तथा उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन हो सकेगा। मतदाता
जागरूकता गतिविधियों अन्‍तर्गत जिले के ग्रामो में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। सभी
मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाते हुए कहा कि "हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते
हुए यह संकल्प लेते है कि अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष
व शांति पूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भिक होकर धर्म व जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य
किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें ”।

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रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा मतदाताओं को जागरूक

मंदसौर 6 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 कें अंतर्गत स्‍वीप गतिविधियों के तहत जिले में
मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान
में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।  इसके अंतर्गत गांव गांव में मतदाताओं को
जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं रंगोली बनाकर संदेश के रूप
में हम सब वोट करेंगे, वोट देंगे। इस प्रकार के संदेश भी लिख रही है। यह कार्य महिला बाल विकास विभाग के
माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में मतदाताओं के द्वारा भी
विशेष रूचि ली जा रही है। साथ ही सभी लोग आपस में जागृत हो रही रहे हैं, और अन्य लोगों को भी जागरूक
कर रहे हैं।

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मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं

मंदसौर 6 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया
गया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों
निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान
पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन
दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपको
अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को
बनाने के लिए सभी मतदान करें।

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पेड न्यूज मामले का निर्णय

मंदसौर 6 नवंबर 23/ इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया पेड न्यूज के मामले का निर्णय के लिए दो
संस्थाओं को पहुंचाती है। प्रेस से जुड़े हुए मामलों को (पीसीआई) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को भेजती है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मामलों को (एनबीएसए) नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को भेजती
है।

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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 6 नवंबर 23/ आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के
समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी
चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल
की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।

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अभ्यर्थियों को अपने अपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करने होंगे

मंदसौर 6 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नामांकन फार्म दाखिल करने वाले
अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर करने होंगे। इसके लिए उन्हें 3 समाचार पत्रों एवं 3 टीवी
चैनलों में अपने अपराधिक रिकार्ड को प्रकाशित एवं प्रसारित करवाना होगा। यह प्रकाशन 3 नवंबर से 15
नवंबर तक प्रकाशित करने होंगे। अगर किसी समाचार में पैड न्यूज़ पाई जाती है। तो 96 घंटे के भीतर
उम्मीदवार को नोटिस आरओ द्वारा जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के पश्चात उम्मीदवार को 48 घंटे
के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। पैड न्यूज मामले के निर्णय प्रेस काउंसिल आफ इंडिया एवं नेशनल
ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी। वहीं प्रिंट मीडिया को चुनाव के 48 घंटे पूर्व
प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय अपनी सोशल मीडिया
अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। विज्ञापनों पर प्रकाशक मुद्रक का नाम होना अनिवार्य है।
प्रकाशक मुद्रक का नाम न होने पर आरपी एक्ट 1951 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बिना
प्रमाणीकरण के विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की
धारा 12 के तहत उपकरण जप्त किए जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया अभ्यर्थी की अनुमति के बगैर विज्ञापन
प्रकाशित नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की
अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला में व्यय निषेध माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को
मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करना है। आरपी
अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत यह एक कानूनी अपराध है।

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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम

मंदसौर 6 नवंबर 23/ आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन
हेतु प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता
अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित
किया जाने का प्रावधान है।

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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

मंदसौर 6 नवंबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के
प्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान
किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के
मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और
सजा का प्रावधान है।

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जिला स्‍तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्‍थापित

टोल फ्री नम्‍बर 1950/ 07422-235440, 235425 पर सकते है सम्‍पर्क
मंदसौर 6 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्था रहेगी।
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम
स्‍थापित किया गया है। जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्‍बर 1950 और दूरभाष नम्‍बर
07422-235440, 235425 है। मंदसौर कंट्रोल रूम नं. 07422-464313 मल्‍हारगढ़ कंट्रोल रूम नं.
07424-248579, सुवासरा कंट्रोल रूम नं. 07426-222093, गरोठ कंट्रोल रूम नं. 07425-
238092 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्‍त नम्‍बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे
कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का प्रभारी सहायक नोडल अधिकारी श्री प्रकाश डोडवे को बनाया गया है।

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ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार

मंदसौर 6 नवंबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय
सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का
उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।

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प. उमाशंकर चक्रवर्ती स्मृति संगीत समारोह संपन्न हुआ
विद्वान कलाकारों ने दी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां

मन्दसौर। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु स्मृति में नृत्य नाद निकुंज संस्थान द्वारा प. उमाशंकर चक्रवर्ती स्मृति संगीत समारोह का आयोजन अमरशांति वाटिका मंदसौर में किया गया।  जिसमें दिल्ली से पधारे प्रसिद्ध वायलिन वादक प. संतोष नाहर ने राग किरवानी में विलम्बित तीन ताल और द्रुत तीन ताल की बंदिशों से सुधी श्रोताओं का मन जीत लिया वहीं अजमेर से पधारे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक प. आनन्द वैद्य ने राग मारू बिहाग में विलंबित एकताल एवं द्रुत तीनताल की बंदिश के साथ ही राग रागेश्री से अपने गायन का समापन किया। संगत कलाकारों के रूप में तबले पर श्री निशांत शर्मा हारमोनियम पर श्री अतुल कुमार साकेत एवं तानपुरे पर प्रिय दिपेश और राहुल ने संगत की।
दोनों विद्वान कलाकारों ने मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां दी । साथ ही नृत्य नाद निकुंज की छात्राओं द्वारा श्रीमती सन्नाली शर्मा के निर्देशन में मन को मोहने वाली प्रस्तुतियां दी गई । इन सभी प्रस्तुतियों में तबला संगत श्री नयन चौहान ने की।
मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. संजीव मेहता (मेहता नेत्रालय मंदसौर ) एवं श्री रामकृष्ण वैष्णव ( वरिष्ठ संगीतज्ञ एवं साधक, नाहरगढ़) उपस्थित रहे ।

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नेत्र अनमोल, इसकी सुरक्षा के लिये सहज रहे-पुष्पा चेलावत
लायंस डायनेमिक द्वारा ग्राम मेनपुरिया में आयोजित नेत्र शिविर में 150 के नेत्रों की जांच हुई


मन्दसौर। लायन्स क्लब मंदसौर डायनेमिक ने ग्राम मेनपुरिया में लाभमुनि नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें चिकित्सालय की टीम द्वारा 100 ग्रामीणों एवं 50 बच्चों के नेत्र प्रशिक्षण किये तथा उन्हें नेत्रांे की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान क्लब अध्यक्ष पुष्पा चेलावत ने कहा कि नेत्र अनमोल है इसलिये नेत्र की सुरक्षा एवं रोगों से बचाव के प्रति सजग रहना आवश्यक है। उन्होंने अपील की कि मरणोपरांत अपने नेत्रदान अवश्य करे जिससे जरूरतमंद नेत्रहीन को दृष्टि मिल सके।
इस अवसर पर क्लब की चित्रा मण्डलोई, नीलम जैसवानी, सीमा जैन, चंद्रकांता पौराणिक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चन्द्रकांता पुराणिक ने किया एवं आभार नीलम जैसवानी ने माना।

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