
घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार का बड़ा कदम
नई दिल्ली। देश में घरेलू रसोई गैस (LPG) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) का उपयोग करते हुए रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी के उत्पादन को प्राथमिकता दें और इसकी आपूर्ति घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुनिश्चित करें।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य देशभर में रसोई गैस की संभावित कमी को रोकना और आम उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के गैस उपलब्ध कराना है। इसके तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे एलपीजी के उत्पादन और आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न आने दें।
अधिकारियों के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग कर सरकार जरूरत पड़ने पर उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रित कर सकती है, ताकि घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता बनी रहे। इससे रसोई गैस के वितरण तंत्र को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम देश में घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे उपभोक्ताओं को गैस की कमी या वितरण में बाधा जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।



