मंदसौर जिलामंदसौर

डोडाचूरा तस्‍करों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

डोडाचूरा तस्‍करों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

 

मंदसौर।  माननीय  विशेष न्‍यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपीगण ताजुद्दीन पिता सरदार खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी-ग्राम खिलचीपुरा, जिला मंदसौर एवं सेराज उर्फ सिराज पिता इस्माईल खान, उम्र 48 वर्ष, निवासी-05, श्रीजी नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्‍करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।

अभियोजन मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि पुलिस थाना नार्कोटिक्स सेल इंदौर, प्रकोष्ठ मन्दसौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खिलचीपुरा, मंदसौर का ताजुद्दीन पिता सरदार खान बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक M.P.-14 GB-0663 में भरे तरबूजों के नीचे छुपाकर प्लास्टिक के कट्टों में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरकर बोतलगंज तरफ से जावरा की ओर महू-नीमच रोड फोरलेन मार्ग से दिन में करीब 02.30-03.00 बजे निकलने वाला है, यदि मुल्तानपुरा फंटे पर नाकाबंदी की जावे, तो उक्त व्यक्ति को डोडाचूरा सहित पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना थाना नार्कोटिक्स सेल इंदौर के रोजनामचे में दर्ज कर सूचना विश्वसनीय होने से मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु मय फोर्स अनुसंधान सामग्री सहित शासकीय वाहन से मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे, जहां नाकाबंदी करने के कुछ समय पश्चात मुखबिर द्वारा बताया गया वाहन आता दिखा, जिसे रूकवाकर देखा, तो उसमें मुखबिर द्वारा बताये हुलिए का व्यक्ति बैठा मिला, जिससे उसका नाम, पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम ताजुद्दीन पिता सरदार खान, निवासी ग्राम खिलचीपुरा जिला-मंदसौर (म.प्र.) होना बताया । अभियुक्त ताजुद्दीन के कब्जे के उक्त बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के पीछे वाले लोडिंग हिस्से में भरे तरबूजों को हटाकर देखने पर उनके नीचे प्लास्टिक के कट्टे दिखें, जिनके मुंह सुतली से बंधे थे, जिन्हें खोलकर देखने पर उनमें डोडाचूरा होना पाया गया। अभियुक्त ताजुद्दीन के कब्जे से बरामद कुल 26 प्लास्टिक के कट्टों में डोडा चूरा का तौल करने पर उनका कुल वजन 5 क्विंटल 46 किलोग्राम होना पाया गया, मौके पर वाहन क्रमांक एम.पी. 14 जी बी-0663 जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया गया था एवं अभियुक्त को गिरफ्‌तारी के कारणों से अवगत कराकर मौके पर ही अभियुक्त ताजुद्दीन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया । नार्कोटिक्स सेल इंदौर में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत संबंधित न्‍यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया जहां पर प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत दिनांक 17.12.2025 को आरोपीगण को धारा 8/15 सहपठित धारा 25 एन.डी.पी.एस. एक्‍ट में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 1–1 लाख रूपये जुर्मान से दण्डित किया  गया। प्रकरण में शासन की तरफ से अभियोजन का संचालन उप निदेशक श्री बी.एस. ठाकुर अभियोजन द्वारा किया गया।

 

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