नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 21 अप्रैल 2026 मंगलवार

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आखातीज एवं परशुराम जयंती पर खंडेलवाल समाज ने किया गौ सेवा का पुण्य कार्य

नीमच। आखातीज एवं भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर खंडेलवाल समाज द्वारा समाज के आराध्यदेव संत श्री सुंदरदास जी महाराज को माल्यार्पण कर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात श्री सुंदरदास जी मार्ग स्थित गौशाला में गौसेवा का विशेष आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के सदस्यों ने सामूहिक रूप से गौमाता की सेवा करते हुए उन्हें लापसी एवं हरे चारे का भोग अर्पित किया। इस दौरान उपस्थित समाजजनों में विशेष उत्साह एवं धार्मिक आस्था देखने को मिली। बड़ी संख्या में समाज के महिला-पुरुष, युवा एवं बच्चों ने अपने परिवार सहित सहभागिता कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।
इस आयोजन में समाज महिला मंडल की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही। महिला मंडल की सदस्याओं ने पूरे कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए लापसी तैयार करने, भोग की व्यवस्था करने तथा आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ एवं पूर्व अध्यक्ष रमेश जी खंडेलवाल तथा मधुसूदन खंडेलवाल की विशेष उपस्थिति एवं सहभागित्ता रही। कार्यक्रम में राजेश लाभी (अध्यक्ष), विश्वास खंडेलवाल (सचिव) एवं संतोष पाटोदिया (कोषाध्यक्ष) सहित समस्त कार्यकारिणी सदस्यगण, समाजजन एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में समाज के पदाधिकारियों ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। उक्त जानकारी समाज के प्रवक्ता डॉ. केतन खंडेलवाल द्वारा प्रदान की गई।

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अक्षय तृतीया पर दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया

गाडोलिया बस्ती में संयुक्त दल की कार्यवाही

नीमच 20 अप्रैल 2026, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन में अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखी गई।

इसी क्रम में 20 अप्रैल 2026 को जिला विधिक सहायता अधिकारी, नीमच श्री प्रवीण कुमार ने प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 12:00 बजे नीमच शहर की गाडोलिया बस्ती में टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान दो नाबालिग बालिकाओं के विवाह की तैयारी होना पाया गया। तत्पश्चात श्री प्रवीण कुमार ने तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अंकिता पंड्या को सूचित किया,जिस पर तत्परता दिखाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की सी.डी.पी.ओ.शहर श्रीमती दीपिका नामदेव, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची।

मौके पर उपस्थित दोनों बालिकाओं के माता-पिता एवं परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया तथा उनसे लिखित शपथ पत्र लिया गया कि वे उक्त बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व नहीं करेंगे,अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा आवश्यक पंचनामा तैयार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की टीम में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स श्री राकेश सिंह परिहार, श्री हेमेंद्र शर्मा, श्रीमती पिंकी ठाकुर उपस्थित रहे।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने आमजनो से अपील की है, कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में सहयोग करे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा प्रदान की गई है।

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डॉ गौरांग को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्ण पदक

नीमच 20 अप्रैल 2026, नीमच जिले में देश में जिले में मनासा नगर के प्रतिभाशाली युवा डॉ. गौरांग कुमावत ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए DNB Ophthalmology परीक्षा में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर उन्हें प्रतिष्ठित डॉ. जी. वेंकटास्वामी स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा।

यह सम्मान नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS), नई दिल्ली के 23वें दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। डॉ. गौरांग ने जून 2025 सत्र में आयोजित DNB फाइनल परीक्षा में नेत्र रोग विशेषज्ञता विषय में देशभर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर जिले व मनासा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डॉ. गौरांग ने अपना विशेषज्ञ प्रशिक्षण कोयंबटूर, तमिलनाडु स्थित विश्व प्रसिद्ध अरविंद आई हॉस्पिटल से पूर्ण किया। परिजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे जिले व मनासा क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है।

डॉ. गौरांग कुमावत की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि छोटे शहरों के युवा भी प्रतिभा, मेहनत और लगन के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

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प्रदेश में सभी आबकारी दुकानें बिकी, 18676 करोड़ रूपये का मिलेगा राजस्व

नीमच 20 अप्रैल 2026, आबकारी नीति के प्रावधानों के चलते प्रदेश में सभी 3553 शराब की सभी दुकानो की बिक्री हो गई हैं। इन दुकानों से 18676.80 करोड़ कुल रेवेन्यू प्राप्त होगा। यह पिछले साल की सालाना वैल्यू से 12.33% ज़्यादा है। दूसरे सोर्स से अनुमानित इनकम 1775 करोड़ रुपए होगी। यह दुकानों से प्राप्त कुल रेवेन्यू का 9.5% है। इन दुकानों की बिक्री से एक्साइज डिपार्टमेंट से अनुमानित रेवेन्यू कलेक्शन 20481.80 करोड़ रूपये होगा। वित्त विभाग द्वारा तय टारगेट 20279 करोड़ रुपए है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण एवं संबंधित विषयों पर निर्णय लेने एवं आगामी वर्षों के लिये सुझाव देने मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किया गया है।मदिरा दुकानों/ समूहों पर प्राप्त ऑफर पर निर्णय लेने मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 18-04-2026 को उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक में आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के लिये मदिरा दुकानों/ समूहों के मंत्रि-परिषद समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि-

1. दिनांक 18.04.2026 को 24वें चरण में आरक्षित मूल्य से अधिकतम 65 प्रतिशत तक कम के ऑफर प्राप्त हुए हैं एवं उक्त दुकानों/समूहों के लिए पूर्व में 10वें चरण (दिनांक 31.03.2026) एवं 11वें चरण (दिनांक 01.04.2026) तथा 21वें चरण (दिनांक 15.04.2026) में प्राप्त ऑफर भी होल्ड पर रखे गये हैं। दुकान/समूह के लिए 24वें चरण में प्राप्त ऑफर और पूर्व से होल्ड ऑफर में प्राप्त मूल्य की तुलना आबकारी नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने और उक्त दोनों में से जो भी उच्च ऑफर है, उसे स्वीकार किया जाता है।

2. 10वें चरण (दिनांक 31.03.2026) एवं 11वें चरण (दिनांक 01.04.2026) तथा 21वें चरण (दिनांक 15.04.2026) में प्राप्त कतिपय ऑफर होल्ड पर रखे जाने के उपरांत कालांतर में स्वीकृत किए गए हैं। टेण्डर ऑफर की टेण्डर अवधि एवं टेण्डर ऑफर स्वीकृत किये जाने के दिनांक/अवधि में भिन्नता होने की स्थिति में इस अवधि की वार्षिक मूल्य में छूट की अनुमति संबंधी राजपत्र की पुनर्निष्पादन संबंधी कण्डिका क्रमांक 38.8 के अनुरूप कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

3. मदिरा दुकानों के 10वें एवं 11 वें तथा 21 वेंचरण में प्राप्त उच्चतम ऑफर को आगामी चरण के लिए होल्ड पर रखते हुए, निष्पादन से शेष मदिरा दुकानों के लिए ई-टेंडर के माध्यम से ऑफर प्राप्त करने हेतु आगामी चरण में BOQ में न्यूनतम ऑफर का कोई बंधन नहीं रखा जाए।

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