भोपालमध्यप्रदेश

कार्यभार ग्रहण न करने वाले नव-नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए अंतिम अवसर

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अभ्यावेदन के साथ 10 मई तक लोक शिक्षण संचालनालय में होना होगा उपस्थित

आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया कि 10 मई तक उपस्थित न होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जाएंगे और उसके बाद उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे नव-नियुक्त प्राथमिक शिक्षक, जिन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के लिए जारी विज्ञापन 26 नवंबर 2022 के क्रम में जारी चयन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं किया जाएगा।

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