पिपलिया मंडी नगर की 10 अवैध कॉलोनियां वैध घोषित

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नगर परिषद अध्यक्ष व कॉलोनी वासियों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का जताया आभार
पिपलियामंडी। नगर परिषद क्षेत्र में 10 कॉलोनी को अवैध से वैध घोषित किया गया है गौरतलब है कि नगर क्षेत्रांतर्गत मार्च 2022 में तत्कालीन कलेक्टर के आदेशानुसार 12 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया था, तथा तभी से इन कालोनियों में नामांतरण परमिशन नही हो रहे थे व आमजनता बहुत ही परेशान हो रही थी।
नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमति इंदिरा सुनील देवरिया ने बताया कि कॉलोनी वासियों की समस्या को देखते हुए नगर परिषद के ने म.प्र. शासन के उप मुख्यमंत्री एवं क्षेत्र के विधायक श्री जगदीश देवड़ा से निवेदन किया था की इन कालोनियों को वैध करवाई जाए, तब श्री देवड़ा ने कलेक्टर को निर्देश दिए थे।
निर्देशानुसार म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियमों के अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर 2022 के पूर्व अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों में आम नागरिकों को सुविधा एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने हेतु वर्तमान कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी श्री दिलीप कुमार द्वारा नगर परिषद पिपलियामंडी क्षेत्र की 10 कॉलोनियों को वैध कर विकास शुल्क का निर्धारण किया गया।
जिससे निकाय क्षेत्र एवं आसपास ग्रामीण इलाकों की जनता में खुशी की लहर है।नपं अध्यक्ष श्रीमति इंदिरा सुनील देवरिया ने बताया कि जिनका इन कालोनियों में जो भी कॉलोनी वैद्य हुई है उन कालोनियों के नामांतरण परमिशन के लिए आम नागरिक नगर परिषद कार्यालय में आवेदन कर सकते है। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमति इंदिरा सुनील देवरिया, उपाध्यक्ष भारत सिंह सोनगरा, समस्त सभापति गण, एवं समस्त पार्षदगण सहित जनप्रतिनिधि एवं आम जनता द्वारा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा को धन्यवाद प्रेषित कर आभार व्यक्त किया है।