अवर सचिव ने दलोदा प्रभारी प्राचार्य श्री मालीवाड़ को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित
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मंदसौर। अवर सचिव श्री वीरन सिंह भलावी ने शासकीय महाविद्यालय दलौदा के प्रभारी प्राचार्य श्री शैलेन्द्र मालीवाड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। श्री मालीवाड द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के पश्चात लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करने संबंधी शिकायत रिटर्निग अधिकारी एवं कलेक्टर के प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम -3 एवं 7 के विपरीत होने एवं विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु लागू आचार संहिता का उल्लंघन होने के कारण राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत दलौदा प्रभारी प्राचार्य श्री शैलेन्द्र मालीवाड तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया । निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर किया जाता है एवं निलंबन अवधि में श्री मालीवाड़ को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।