
कोट ने नगर थाना प्रभारी और आई ओ का वेतन रोकने का दीया आदेश
औरंगाबाद :–बिहार
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने नगर थाना प्रभारी और दो वाद के आई ओ को वेतन रोकने का आदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 32/21 ओर 389/20 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र अभी तक परिषद ने प्रस्तुत नहीं किया गया है जो किशोर न्याय अधिनियम का अवहेलना है इस कारण से वाद के सुनवाई लंबित चली आ रही है जिसके कारण आज परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने दोनों वादों के अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है जिसकी एक एक कोपी आई ओ, थाना प्रभारी, आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा रहा है
आज कुटुंबा थाना कांड संख्या 101/13 में भी सुनवाई करते हुए प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल औरंगाबाद को गवाही देने को आदेश दिया है,
सभी वादों के सुनवाई के अगली तिथि 17/12/22 निर्धारित किया गया है,