न्यायआलोटरतलाम

नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वालो के खिलाफ पुलिस को न्यायालय ने दिया अनुसंधान कार्यवाही का आदेश

*****************************************

आलोट। एडवोकेट राजेश मंडवारिया ने बताया कि परिवादी आलोट निवासी की 13 वर्षिय नाबालिग पुत्री को करीब चार माह पूर्व ग्राम लसूडिया सीतामऊ थाना क्षेत्र निवासी राहूल पिता कंवरलाल खारोल एवं कंवरलाल पिता रामाजी खारोल जबरन मोटरसायकल पर बैठाकर ले गए और अवैध रूप से नाबालिग पीडीता को अपने अधिपत्य में रखे हुए है, तथा पीडीता के पिता पिडीता को वापस लेने लसूडिया गये तो पीडीता को उनसे मिलने नही दिया ओर गाली गलोच कर विवाद कर कहा कि हमने नाबालिग पीडीता की शादी राहुल के साथ कर दी है इसे लेने आए तो तुम्हे जान से खत्म कर देेंगें इस प्रकार उक्त लोगो ने नाबालिग पीडीता को शादी का झॉसा देकर डरा धमकाकर अपने पास रख रखा है जिसकी रिपोर्ट परिवादी ने थाना आलोट एवं पुुलिस अधीक्षक रतलाम को की किन्तु पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं करने से विवश होकर न्याय पाने के लिए अपने अधिवक्ता जाहिद खान मुल्तानी एवं राजेश मंडवारिया के माध्यम से एक परिवाद पत्र लेंगिक शोषण से बालको का संरक्षण अधिनियम में विशेष जिला न्यायाधीश सुनिल कुमार कोशिक आलोट के समक्ष अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें विशेष न्यायाधिश द्वारा नाबालिग पीडीता को बहला फुसला कर ले जाने वालो के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए पुलिस थाना आलोट को उक्त अपराध के संबंध में परिवाद अनुसार पुलिस अनुसंधान कर न्यायालय को अविलंब सूचीत किये जाने के आदेश दिये है। प्रकरण में पेरवी जाहिद खान मुल्तानी एवं राजेश मंडवारिया एडवोकेट के द्वारा कि गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}