दूसरी बार शराब के नशे में पकड़े जाने पर हुई 34 दिन में सज़ा
बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल जज उत्पाद अनन्य कोर्ट दो नीतीश कुमार ने उत्पाद थाना कांड संख्या 254/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त देवनन्दन प्रसाद सोनी, अम्बा,औरंगाबाद को बिहार मध निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है।
स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि पहली बार मात्र 34 दिनो में वाद की कार्यवाही पूरी कर सज़ा सुनाई गई है उन्होंने बताया कि पहली बार शराब पीने के मामले में 21/09/22 को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद 22/09/22 को जुर्माना देकर छुटा गया था लेकिन दुसरी बार 19/11/22 को फिर से गिरफ्तार किया गया और 08/12/22 को आरोप गठन हुआ। 09/12/22और 12/12/22 को गवाही हुई16/12/22 को बयान दर्ज कराई गई17/12/22 को बहस समाप्त हुई और आज निर्णय पर सुनवाई पूरी करते हुए सज़ा सुनाई गई है। दोनों बार आरोपी को एरका चेकपोस्ट पर शराब के नशे में गिरफ्तार कर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से जांच सही पाया गया था।