असामाजिक तत्व नहीं कर सकते मौलिक अधिकार से वंचित -अध्यक्ष
बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता
जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के सचिव प्रंनव शंकर के आदेशानुसार रा. किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया आपको मालूम कि 26 नवम्बर से 02दिसम्बर तक संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है उसी क्रम में आज संविधान मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पैनल वरीय महिला अधिवक्ता स्नेह लता ने की, संचालन रिटेनर लायर अभिनंदन कुमार ने किया, सर्वप्रथम अभिनंदन कुमार ने सभी से संविधान के उद्देशिका का शपथ दिलवाई उसके बाद वरिष्ठ अतिथि जिला विधिक संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने किशोरीयो को संबोधित करते हुए कहा कि असमाजिक तत्व आपके
शिक्षा का मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, लड़कियां बदल रही है लड़के नहीं बदल रहे हैं उनके माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को संस्कार दे और स्वच्छ शान्ति प्रिय समाज के निमार्ण में सहयोग करें, ईमानदारी से पढ़े, केरियर बनाए, राष्ट्र को आपसे उम्मीद है,पार्यवरण संरक्षण हमारा कर्तव्य है, पैनल महिला अधिवक्ता स्नेह लता ने कहा कि पढेगी बेटीयां तो आगे बढ़ेगी बेटीया, हमें कहीं कहीं सुनकर दुख होता है कि मनचलों के कारण कुछ बच्चीओ ने पढाई छोड़ दी, आपका शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है,शिक्षा का मौलिक अधिकार है तब आप डरे नहीं,हक के लिए प्रयासरत रहे, रिटेनर लायर अभिनंदन कुमार ने संविधान के विस्तृत जानकारी दी और अंजान विडियो कोल न उठाने की आग्रह किया, और संविधान से सम्बंधित सवाल जवाब किया,अंत मे पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधान के तुलना में अधिक लोकहित कारी है इसका अपलोग अपने समाज में प्रचार प्रसार करें अपलोग को बहुमूल्य 06 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य है जो हमें भारतीय होने के कारण प्राप्त है जो किसी विदेशी को नहीं है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया गया है समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है आपका मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, सार्वजनिक सम्पत्ति का रक्षा करे और जाति, धर्म,भाषा, संस्कृति, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर भाईचारा और प्रेम से शांतिपूर्वक रहे,इस अवसर पर उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापिका उषा कुमारी उपस्थित थीं
वहीं एक एक दुसरा विधिक जागरूकता शिविर राजर्षी विधा मंदिर बिराटपुर में संविधान, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य विषय पर आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता अंजनी कुमार सिंह ने किया और संचालन पैनल अधिवक्ता नवीन कुमार ने किया वक्ताओं ने कहा कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,देश के सम्प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है वन्य जीव, पेड़पौधे के रक्षा और वृक्षारोपण मौलिक कर्तव्य है बच्चों को 06 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है इस अवसर पर
प्रधानाध्यापिका बबीता कुमारी सहित अन्य उपस्थित थे