न्यायमध्यप्रदेशशाजापुर

नाबालिक के साथ घटना करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

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शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी धनराज उर्फ राजा पिता ओंमकार उर्फ बल्लू आयु 19 वर्ष निवासी नई आबादी मक्सी जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू के अर्थदण्ड , भादवि की धारा 342 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 16/01/2022 को शाम करीब 04 बजे पीडित बालिका के साथ आरोपी ने घटना कारित की थी।

अनुसंधान पश्‍चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।

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