कानूनभोपालमध्यप्रदेश

हेलमेट न पहनने और बिना बीमा के वाहन चालकों से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना, चेकिंग का महाअभियान शुरु

हेलमेट न पहनने और बिना बीमा के वाहन चालकों से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना, चेकिंग का महाअभियान शुरु

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस सुरक्षा कि दृष्टि से हेलमेट के साथ-साथ अब बगैर बीमा वाले वाहन चालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी अभियान 26 नवंबर से शुरू कर दिया है, जो 15 दिनों तक लगातार चलेगा, पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंटीट्यूट (पीटीआरआइ) ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं बगैर हेलमेट वाले वाहनों के खिलाफ पांच शहरों में शुरू हुए अभियान को पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। 26 नवंबर से बगैर हेलमेट वाले और बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू हो गई है।

1 हजार से लेकर 5 हजार तक का होगा चालान-:

पीटीआरआइ द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थान में प्रयोग होने वाले वाहन का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए, बिना वैध बीमा के वाहन चलाने या चलवाने पर मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत दोपहिया वाहन पर 1000, हल्के यान पर 3000 और भारी- मध्यम यान पर 5000 रुपए के जुर्माने के अलावा कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon
Whatsapp
ज्वॉइन करें
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}