नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 01 मार्च 2025 शनिवार

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शिवरात्रि महापर्व पर बजरंग दल ने दिया भोले बाबा को ज्ञापन

ज्ञापन में बाबा से कहा कि… हे बाबा आपके इस वाहन नंदी महाराज और नंदी माता अर्थात गौ माता आजकल भूलोक में अत्यंत अपेक्षित बेसहारा जीवन जी रहे हैं! हे भोले बाबा गोवंश की रक्षा करो इनकी करुण पुकार सुनो! है कृपालु करुणाधर प्रभु गोवंश को पुनः उसके गौरवपूर्ण सम्मानजनक आसन पर प्रतिष्ठित करो !
हे भोले बाबा गौ माता को राष्ट्रीय साँस्कृतिक धरोहर घोषित करो और गोपाष्टमी पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करो!
हमारी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु!
उक्त ज्ञापन भाग्येशवर महादेव मंदिर भूतेश्वर महादेव मंदिर और उमापति महादेव मंदिर पर दिया गया जिसमें बजरंग दल के पदाधिकारी दिलीप ग्वाला, सूरज ग्वाला, संजय चौरसिया, कपिल बैरागी, नितिन बागड़ी, हरीश यादव मौजूद रहे उक्त जानकारी नगर गौरक्षा प्रमुख सूरज ग्वाला ने दी!

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कलेक्‍टर ने नीमच में बीज उत्‍पादक समिति का किया निरीक्षण

बीज उत्‍पादन प्रक्रिया का लिया जायजा

नीमच 28 फरवरी 2025, कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को जिला मुख्‍यालय नीमच के मालखेड़ा रोड़ पर स्‍वर्गीय श्री एस.एस.पाटीदार बीज उत्‍पादक समिति लासुर द्वारा स्‍थापित सीड़ ग्रेडर प्‍लांट का निरीक्षण कर, समिति द्वारा सोयाबीन के बीज की ग्रेडिंग प्रक्रिया का जायजा लिया। इस मौके पर उप संचालक कृषि श्री भगवान सिह अर्गल, सहायक बीज प्रमाणिकरण अधिकारी श्री यशपाल पोरवाल एवं बीज उत्‍पादक कं‍पनी के श्री विजय पाटीदार, सहायक संचालक कृषि‍ श्री रमेशचंद्र चौहान भी उपस्थि‍त थे।

कलेक्‍टर ने बीज ग्रेडिंग प्‍लांट के अवलोकन दौरान सीड ग्रेडर मशीन से सोयाबीन के बीज की ग्रेडिंग प्रक्रिया का मौके पर अवलोकन किया और बीज ग्रे‍डिंग के उपरांत ग्रेडेड सीड के सर्टिफिकेशन, लेब में टेस्‍ट एवं तैयार बीज की पैकिंग एवं टैंगिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्‍होने समिति में पंजीकृत किसानों की संख्‍या, प्रति लाट बीज के सेम्‍पल टेस्‍ट की जानकारी ली। कलेक्‍टर ने समिति द्वारा प्‍लांट परिसर में ली जा रही शरबती गेहूं की फसल का अवलोकन भी किया। उन्‍होने बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं उप संचालक कृषि‍ को निर्देश दिए, कि किसानों को अच्‍छी गुणवत्‍ता का प्रमाणित बीज उपलब्‍ध कराया जाए और आवश्‍यकता अनुसार समय-समय पर बीज के नमूने लेकर, उनकी जॉंच भी करवाई जाए। कलेक्‍टर ने अमानक बीज विक्रय पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

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दिशा समिति की बैठक आज

नीमच 28 फरवरी 2025, जिला विकास समन्‍वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक आज एक मार्च 2025 को प्रात:10 बजे कलेक्‍टर सभाकक्ष नीमच में सांसद श्री सुधीर गुप्‍ता, की अध्‍यक्षता में आयोजित की जा रही है। अपर कलेक्‍टर विकास, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव ने दिशा समिति के सभी सदस्‍यों और जिला अधिकारियों से बैठक में उपस्थित होने का आगृह किया हैं।

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सर्पदंश से पीडित परिवार को चार लाख की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत

नीमच 28 फरवरी 2025, अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व जावद सुश्री प्रीती संघवी ने राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र भाग (4)6 के तहत एक पीडित परिवार को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की है। एसडीएम जावद द्वारा ग्राम आम्‍बा निवासी सीताराम पिता राधेश्‍याम नायक की 13 दिसम्‍बर 2024 को सांप के काटने से मृत्‍यु हो जाने पर मृतक की वारिस पत्नि लालीबाई पति सीताराम को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई है।

तहसीलदार जावद द्वारा पीडित परिवार को आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर स्‍वीकृति के लिए एसडीएम जावद को प्रस्‍तुत किया गया था।

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पानी में डूबने से दो पीडित परिवारों को आठ लाख की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत

नीमच 28 फरवरी 2025, अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व मनासा श्री पवन बारिया ने राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र भाग (4)6 के तहत दो पीडित परिवारों को 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की है। एसडीएम मनासा द्वारा ग्राम भागल बुजुर्ग निवासी संगीताबाई पति हरिसिह बंजारा की 19 नवम्‍बर 2024 को पानी में डूबने से मृत्‍यु हो जाने पर मृतका के वारिस पुत्री साधना, पुत्र जयदीप एवं दादी लालीबाई को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई है।

इसी तरह रामपुरा निवासी शिवनारायण पिता मांगीलाल लोहार की 10 दिसम्‍बर 2024 को पानी में डूबने से मृत्‍यु हो जाने पर मृतक के वारिस भाई शंभुलाल पिता मांगीलाल लोहार को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई है।

तहसीलदार कुकडेश्‍वर एवं मनासा द्वारा पीडित परिवारों को आर्थिक सहायता के प्रकरण तैयार कर स्‍वीकृति के लिए एसडीएम मनासा को प्रस्‍तुत किया गया था।

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सर्पदंश से पीडित परिवार को चार लाख की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत

नीमच 28 फरवरी 2025, अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व नीमच श्री संजीव साहू ने राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र भाग (4)6 के तहत एक पीडित परिवार को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की है। एसडीएम नीमच द्वारा ग्राम धनेरियाकलां निवासी वरदीचंद पिता हीरालाल प्रजापति की 19 नवम्‍बर 2024 को सांप के काटने से मृत्‍यु हो जाने पर मृतक की वारिस पत्नि सीमाबाई पति वरदीचंद को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई है।

तहसीलदार नीमच द्वारा पीडित परिवार को आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर स्‍वीकृति के लिए एसडीएम नीमच को प्रस्‍तुतकिया गया था।

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नरवाई जलाने पर प्रकरण दर्ज कर होगी दंडात्मक कार्यवाही

नरवाई जलाने से मिट्टी के अमूल्य पदार्थ नष्ट होने के साथ ही मिट्टी की उर्वराशक्ति खत्म होती है

नीमच 28 फरवरी 2025, उप संचालक कृषि श्री भगवान सिंह अर्गल ने बताया, कि जिले में रबी की मुख्य फसल गेंहूं की कटाई का कार्य जारी है। कृषकों द्वारा कम्पाईन हार्वेस्टर मशीनों से फसल काटने के बाद खेत में खड़े खापे (नरवाई) को नष्ट करने के लिए तथा खेत की साफ-सफाई के लिए खेतों में आग जलाने की सैटेलाईट द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो रही है।

उप संचालक कृषि ने बताया, कि नरवाई (पराली) जलाने से वायु प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति, जन-धन की हानि की घटनाएँ होती है। नरवाई में आग लगाने से अमूल्य पदार्थ नष्ट होते जा रहे है। इसके कारण मृदा स्वास्थ्य व मृदा उत्पादकता खतरे में है। नरवाई में आग लगाने से मृदा तापमान में वृद्धि होती है. जिससे लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते है, जो कि मृदा जैव विविधता के लिए एक गंभीर चुनौती है।

उप संचाल‍क कृषि ने बताया, कि नरवाई जलाने की सैटेलाईट से भी जिला प्रशासन को जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी। दो एकड़ से कम भूमि पर राशि रूपयें 2500, रूपये दो एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से कम पर 5 हजार रूपए तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा की जाएगी।

अतः जिले के किसानों से अपील की गई है, कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने एवं मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेतों में नहीं जलाए।

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कृषकों को नरवाई ना जलाने की सलाह

नीमच 28 फरवरी 2025, फसल नरवाई से जैविक खाद बनाए, जलाए नहीं। अगर फसल नरवाई को जलाते है तो नरवाई को जलाकर भूमि को बंजर बनाने व पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य कर रहे है, इसलिए किसान भाईयों को सलाह दी गई है, कि फसल नरवाई को कभी नहीं जलाए।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा फसल अवशेष, नरवाई जलाने से पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव जन्तुओं कों होने वाली हानि की घटनाओं कों दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत नीमच जिले फसल अवशेष, नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

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जिले के सभी राजस्‍व अधिकारी बीस-बीस बड़े बकायादारों से राजस्‍व वसूली करें

सभी राजस्‍व अधिकारियों को राजस्‍व वसूली बढ़ाने के कलेक्‍टर ने दिए निर्देश

नीमच 28 फरवरी 2025, जिले के सभी राजस्‍व अधिकारी प्रत्‍येक तहसील क्षेत्र के 20-20 बड़े बकायादारों की सूची बनाकर प्रस्‍तुत करें और इन बड़े बकायादारों से बकाया राजस्‍व की प्राथमिकता से वसूली करें। साथ ही अर्थदण्‍ड एवं नजूल डायवर्सन की बकाया राजस्‍व वसूली पर विशेष ध्‍यान दे। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को एनआईसी कक्ष नीमच में प्रमुख सचिव राजस्‍व की वीडियों कांफ्रेंसिंग के पश्‍चात प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख एवं जिले के सभी राजस्‍व अधिकारियों को दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्रीमती ममता खेड़े, भी उपस्थित थी।

कलेक्‍टर ने सभी राजस्‍व अधिकारियों को निर्देश दिए, कि सभी राजस्‍व वसूली बढ़ाने पर विशेष रूप से फोकस करें, बकायादारों को नोटिस तामिल करवाकर, बकाया राजस्‍व की वसूली करें। कलेक्‍टर ने फार्मर रजिस्‍ट्री एवं ई-केवायसी के लिए गांवों में शिविर लगाने और इन शिविरों में पटवारी के साथ ही ग्राम रोजगार व सहायक सचिवों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया, कि नीमच जिले में अब तक 8 करोड़ के लक्ष्‍य विरूद्ध 4.90 करोड़ राजस्‍व वसूली की जाकर, 60 प्रतिशत लक्ष्‍य प्राप्‍त कर लिया गया है। कलेक्‍टर ने शतप्रतिशत लक्ष्‍यपूर्ति के निर्देश दिए है।

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लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर नगरीय निकायों द्वारा दी जा रही है छूट

नीमच 28 फरवरी 2025, जिले में 8 मार्च, 2025, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले नगरपालिका, नगरपरिषद से संबंधित मामलो में राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर, जलाभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया, कि संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये एक लाख रूपए (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्‍त होगी। जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जलप्रभार एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) से अधिक तथा रुपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जलप्रभार एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी तथा वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरान्त राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जा जाकेंगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।

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लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जा रही है छूट

नीमच 28 फरवरी 2025, जिले में 8 मार्च, 2025, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित मामलो में म.प्र. शासन उर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश से कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलु समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्वशक्ति भार तक के औधोगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के सचिव ने बताया, कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशल प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

इसके साथ ही लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

जिले में 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट नियम एवं शर्तों के तहत तथा आंकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 10 लाख रूपये मात्र तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी। जो भी व्यक्ति उक्त छूट का लाभ लेना चाहता है, वह विद्युत मण्डल के कार्यालयों में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जि, नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता हैं।

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