न्यायमंदसौरमध्यप्रदेश

पटवारी कमलेश खराड़ी को 4 वर्ष का कारावास जेल भेजा

पटवारी कमलेश खराड़ी को 4 वर्ष का कारावास जेल भेजा

 

मंदसौर लोकायुक्त के एक मामले में पटवारी कमलेश खराड़ी को 4 वर्ष की सजा और ₹10000 का जुर्माना लगाया गया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने 40000 की रिश्वत मांगी थी, जिसे लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और जेल भेज दिया । करीब 7 साल पहले पटवारी 5 हजार रुपए की रिश्‍वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था।यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है।

गांव ढाकनी के रहने वाले बगदीराम ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। जिसमें बताया कि उसकी पैतृक जमीन पर गलती से गांव के मदनसिंह का नाम दर्ज हो गया। इस गलती को सही करने के लिए गरोठ तहसील के पटवारी कमलेश खराड़ी मुलाकात की। उसने इस काम को करने के लिए पटवारी ने हमसे 40 हजार रुपए की रिश्वत की मांगी। इसके बाद किश्तों में पैसा देना तय हुआ। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में कर दी।लोकायुक्‍त निरीक्षक हितेष पाटील की टीम ने इसकी जांच की। मामला सही पाए जाने पर 28 दिसंबर 2018 को कार्रवाई की। इसके तहत पटवारी को उसी के गरोठ कार्यालय में 5 हजार रुपए की रिश्‍वत लेते ट्रेप किया।

जिला अभियोजन अधिकारी निर्मलासिंह चौधरी के साक्ष्‍यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। जिसमे भ्रष्‍टाचार अधिनियम के तहत शनिवार को गरोठ तहसील के पटवारी रिश्वतखोर पटवारी कमलेश खराड़ी को 4 साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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