दुष्कर्म के आरोपी को सीतामऊ न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद 2 लाख रु अर्थ कि सजा

दुष्कर्म के आरोपी को सीतामऊ न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद 2 लाख रु अर्थ कि सजा
सीतामऊ।11 वर्ष की बालिका से बलात्कार के जघन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय सीतामऊ मुनेंद्र सिंह वर्मा ने आरोपी को शेष प्राकृत जीवनकाल तक के कारावास की सजा सुनाई है शासन ने इस केस को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा था
आरोपी विरमलाल पिता नंदलाल उर्फ नंदा माली उम्र 31 साल, निवासी ग्राम नाटाराम थाना सीतामऊ कि घटना थी। अभियोजन मीडिया प्रभारी/एडीपीओ बलराम सोलंकी ने बताया कि दिनांक 07.05.2025 को पीड़िता अपनी दादी के साथ खेत पर गई थी। खेत में पड़ोसी भंवरलाल के खेत पर कुत्ते को खिलाने गई तो आरोपी ने मोबाइल का लालच देकर खेत पर बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और चाकू दिखाकर धमकी दी कि दादी को बताया तो जान से मार देगा डर के कारण बच्ची ने दादी को नहीं बताया, घर जाकर रोने लगी तो मां के पूछने पर पूरी घटना बताई।
मां ने थाना सीतामऊ में रिपोर्ट की। थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांक 278/2025 के तहत बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ अनुसंधान उपनिरीक्षक विकास गेहलोत द्वारा कर चालान न्यायालय में पेश किया गया कोर्ट का फैसला न्यायालय ने पीड़िता सहित अन्य गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास एवं मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति के लिए 2 लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक सीतामऊ भरत सिंह खैर ने किया।



