नोटरी अधिवक्ता नोटरी मैरिज अफसर नहीं, विवाह-तलाक की डीड नहीं कर सकते निष्पादित

प्रदेश भर के नोटरी अधिवक्ताओं के लिए MP स्टेट बार काउंसिल ने जारी की अधिसूचना,
जबलपुर। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी नोटरी अधिवक्ताओं के लिए अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि नोटरी मैरिज ऑफिसर नहीं होता। इसलिए वह विवाह अथवा तलाक से संबंधित डीड्स निष्पादित नहीं कर सकता। स्टेट बार काउंसिल के सचिव आशीष आनंद ने बताया कि केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय की नोटरी सेल, नई दिल्ली के डिप्टी सेक्रेटरी राजीव कुमार की ओर से जारी अधिसूचना, विभिन्न हाई कोर्ट के निर्णयों तथा नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के प्रविधानों के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट की गई है।
*लोग नोटरी अधिवक्ता से ऐसे कार्य कराने से बचें*
उन्होंने कहा कि नागरिक इस संबंध में जागरूक रहें और नोटरी अधिवक्ता भी ऐसे कार्य कराने से बचें, ताकि अनावश्यक कानूनी परेशानी से बचा जा सके।अधिसूचना की प्रतियां हाई कोर्ट के जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर स्थित रजिस्ट्रार, महाधिवक्ता, सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, कलेक्टरों व जिला और तहसील अधिवक्ता संघों को भेजी गई हैं।


