पेट्रोल-डीजल और ATF पर सरकार का बड़ा फैसला, 01 जून से लागू होंगे नए नियम; आम जनता पर क्या होगा असर?

पेट्रोल-डीजल और ATF पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से लागू होंगे नए नियम; आम जनता पर क्या होगा असर?
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में ईंधन की कीमतों और टैक्स व्यवस्था को लेकर एक बेहद बड़ा फैसला किया है। शनिवार, 30 मई को सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, आगामी 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में भारी कटौती करने का ऐलान किया गया है। सरकार के इस कदम से वैश्विक स्तर पर तेल के कारोबार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।
जानिए किस ईंधन पर कितनी घटी ड्यूटी
सरकार द्वारा जारी नए आदेश के तहत पेट्रोल के एक्सपोर्ट (निर्यात) पर 1.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा 13.50 रुपये प्रति लीटर की बंपर कटौती की गई है। इसके अलावा हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में भी 9.5 रुपये प्रति लीटर की राहत दी गई है।
क्या देश में सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल?
इस खबर को सुनकर अगर आप घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने साफ किया है कि इस कटौती का घरेलू स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि घरेलू स्तर पर लगने वाले टैक्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी में यह कटौती ऐसे समय में की है, जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है।
क्यों लगाया गया था यह टैक्स?
सरकार ने इस स्पेशल टैक्स की शुरुआत इसी साल 27 मार्च 2026 को की थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की किल्लत न हो और उपलब्धता बरकरार रहे, इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट पर यह कड़ा टैक्स थोपा था। आखिरी बार इन कीमतों का रिवीजन 16 मई को हुआ था।



