भोपालमध्यप्रदेश

01 जून से नाबालिग ने थामी स्टेयरिंग तो वाहन मालिक पर गिरेगी गाज: ₹25,000 जुर्माना

25,000 जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्द और 25 की उम्र तक लाइसेंस पर बैन

भारत में 1 जून से 2026 से नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र) द्वारा वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत बेहद कड़े कानूनी प्रावधान और जुर्माने लागू कर दिए है। सरकार ने नियमों को सख्त करते हुए बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाने या नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर भारी जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यदि कोई नाबालिग (18 वर्ष से कम) गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो गाड़ी के मालिक/अभिभावक पर ₹25,000 का भारी जुर्माना लगेगा‌। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और वह नाबालिग 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा‌। ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना राशि ₹1,000 से ₹2,000 के बीच रखी गई है‌। यदि कोई प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल बिना सही ट्रेनिंग और टेस्ट के सर्टिफिकेट जारी करता है, तो उस पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा‌।

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