सीएम राइज स्कुल से 5 किमी दुरी वाले स्कूल बंद होंगे, सीएम राइज स्कुल में मर्ज करने कि होगी कार्यवाही

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य शा. सीएम राइज उ.मा.वि को दिनांक 14/08/2024 को जारी पत्र क्र. / सीएम राइज / अकादमिक – 105 / 2024-25 / 1074 के अनुसार सीएम राइज़ विद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही हेतु म.प्र. लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक / सीएम राइज / 2024 / 858-859 दिनांक 07.03. 2024 अनुसार कंडिका-5 में उल्लेखित किया गया था कि भवन पूर्णता वाले विद्यालयों में प्रवेश संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएगें।
2/ म.प्र. के 17 सीएम राइज़ विद्यालयों में भवन पूर्ण होकर विभाग को शीघ्र हस्तांतरित होने वाले है। इन विद्यालयों में निकटस्थ स्थित शासकीय विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाना है। आगे भी जिन विद्यालयों के भवन पूर्ण होते जाएगें उनमें भी इसी प्रकार निकटस्थ स्थित शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य से नीति निर्धारित की जा रहीं है।
3 / बिन्दु क्रमांक-2 के अनुक्रम में इस संबंध में विद्यालयों के प्राचार्यो एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ दिनांक 03.08.2024 को ऑनलाइन व्ही. सी. के माध्यम से पृथक-पृथक चर्चा भी की जा चुकी है। सभी सीएम राइज़ विद्यालयों से पाँच किलोमीटर के दायरे मे आने वाले समस्त शासकीय विद्यालयों की जानकारी का फार्मेट एक्सल पर भेजा जा रहा है जिसें दिनांक 16.08.2024 सायं तक पूर्ण कर राज्य कार्यालय के ई-मेल- cmrise@vimarsh.mp.gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें। फार्मेट में अंकित विद्यालयों के अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी स्पष्ट अंकित करें।
4/अतः निर्देशित किया जाता है कि भवन पूर्णता करने वाले सीएम राइज़ विद्यालयों में आगामी निर्देशों तक किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश न किया जाए। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।