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कोर्ट ने तीन हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई 

कोर्ट ने तीन हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई 

 

 

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता

 

 

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या -144/21, दाउदनगर थाना कांड संख्या -136/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनो दोषी करार अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को 23/12/22 को भादंवि धारा 302/34 में दोषी पाते हुए लालू कुमार ,पिंटू यादव संसा दाउदनगर को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था, अभियुक्त राजदेव यादव पूर्व से ही जेल में बंद हैं, सभी अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में स‌श्रम आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका सुगी देवी करमाही संसा दाउदनगर ने 11/04/20 को तीनों अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अपने बच्चे के साईकल से लगे चोट के कारण अभियुक्तों ने उनके पति राजेन्द्र यादव को लाठी डंडे से मार कर अधमरा कर दिया था इलाज के क्रम में पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई थी, तमाम सबूतों, गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तीनो पर लगे आरोप सही पाते हुए आज सज़ा सुनाई गई है और जेल भेज दिया गया है

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