जबलपुरमध्यप्रदेश

होमगार्ड की स्थाई नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश निरस्त, हाई कोर्ट ने दिए आदेश

 

जबलपुर। हाई कोर्ट ने होमगार्ड की स्थायी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता आवेदक को अयोग्य घोषित करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने होमगार्ड के सीनियर स्टाफ आफिसर, जबलपुर को निर्देश दिए हैं कि वे स्क्रीनिंग कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर निर्णय लें।याचिकाकर्ता बुरहानपुर निवासी सयैद आरिफ की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सिंहस्थ महोत्सव के दौरान 2200 जवानों को अस्थाई नियुक्ति दी गई थी। बाद में उन्हें स्थाई नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इस बीच सभी की स्क्रीनिंग हुई।

सीनियर स्टाफ आफिसर, जबलपुर ने 25 सितंबर, 2020 को आदेश जारी कर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण याचिकाकर्ता को होमगार्ड सैनिक के रूप में नियुक्त से वंचित कर दिया। अधिवक्ता विकास महावर ने दलील दी कि स्क्रीनिंग कमेटी ने याचिकाकर्ता सहित 11 आवेदकों को नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया था।

हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि कुछ अभ्यर्थियों को लाभ भी दिया जा चुका है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर भी स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के तहत कार्रवाई करने के राहतकारी निर्देश दे दिए।

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