समाचार मध्य प्रदेश मंदसौर 05 दिसम्बर 2023
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पिकप वाहन ने ढिकनिया में दो बालिका को टक्कर मार दी
जगदीश चौहान
सुरजनी: सीतामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढिकनीया निवासी पिंकी पाठक एवं स्नेहा पाठक गांव से ही अपने बाइक से घर जा रही थी तभी सीतामऊ से सुवासरा की ओर जा रही पिकप वाहन ने ढिकनिया में दो बालिका को टक्कर मार दी जिससे दोनो ही बालिका घायल हो गई घायल पिंकी के बाय पैर में फेक्चर हुवा ही वही स्नेहा के दाए हाथ में चोंट आई हे जिनको परिवार जनो द्वारा सीतामऊ हांस्पिटल लाया गया जहा पर उनका उपचार किया गया घायल के फेक्चर होने के कारण मंदसौर रेफर किया गया वही घायल पिंकी ढिकनीया निवासी वकील पाठक की बहन हे जानकारी मिली हे की एक्सीडेंट वाहन पिकप को सुवासरा पुलिस ने पकड़ा लिया है।
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नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों पर छूट लाभ लें
मंदसौर 4 दिसंबर 23/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण, जबलपुर के दिशानिर्देशानुसार तथा श्री प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री अजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मंदसौर तथा तहसीलन्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 दिसम्बर 2023शनिवार को किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम कीधारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिकप्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी केमामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। दीवानी मामले तथा अन्यसमस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों कोनिराकरण हेतु रखा जावेगा।
लोक अदालत में म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के प्रकरणों के निराकरण के संबंध मेंविद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण केलिए 09 दिसम्बर 2023 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों मेंनिम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्व शक्ति भार तक केऔद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जावेगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलितराशि के भुगतान में चूक किए जानें पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्तहोने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशिपर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलितराशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्तहोने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशिपर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 09 दिसम्बर 2023 में समझौता करनेके लिये ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी। लोक अदालतके संबंध में जानकारी एवं कठिनाई या किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के कार्यालयीन समय में जिला विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
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