नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 16 जुलाई 2026 गुरुवार

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नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 का शुभारंभ

नशे से दूर रहकर ही स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव – कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा

जनसहभागिता से ही सफल होगा नशामुक्ति अभियान – पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास

कलेक्टर एवं एसपी ने दिखाई जनजागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी, दिलाई नशामुक्ति की शपथ

नीमच, 15 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश पुलिस के प्रदेशव्यापी “नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0” के तहत बुधवार को नीमच में जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम परिसर से आयोजित साइकिल रैली को कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत जिले में 15 से 30 जुलाई 2026 तक विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

रैली के शुभारंभ से पूर्व कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने आईएमए के पदाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों तथा उपस्थित नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। इस अवसर पर सभी को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे तथा दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, भविष्य और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह नशे से दूर रहे तथा युवाओं को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करे।

पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने कहा कि “नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0” का उद्देश्य विशेष रूप से किशोरों एवं युवाओं को अवैध मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही नशामुक्त समाज का लक्ष्य साकार किया जा सकता है।

शपथ के उपरांत कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास तथा वनमंडलाधिकारी श्री एस.के. अटोदे स्वयं साइकिल रैली में शामिल हुए। रैली पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर फव्वारा चौक, बारादरी, घंटाघर, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार, फोर जीरो, कमल चौक एवं महेश सर्कल होते हुए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-2 पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से आमजन को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में वनमंडलाधिकारी श्री एस.के. अटोदे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान, आईएमए अध्यक्ष डॉ. मनीष चमड़िया सहित आईएमए के सदस्य, रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी नीमच केंट निरीक्षक सौरभ शर्मा, थाना प्रभारी नीमच सिटी निरीक्षक विजय सागरिया, थाना प्रभारी बघाना निरीक्षक आर.एस. डांगी, प्रभारी यातायात रक्षित निरीक्षक सुश्री सोनु बड़गुजर, नारकोटिक्स विंग प्रभारी निरीक्षक तेजेंद्र सिंह सैंगर, पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

“नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0” स्वस्थ युवा, सुरक्षित समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जनजागरूकता पहल है, जिसके माध्यम से जिलेभर में विभिन्न गतिविधियों के जरिए लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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राजस्व अमले की त्वरित कार्रवाई से कंजार्डा के 12 किसानों को मिली राहत

बंद शासकीय रास्ता खुलवाकर की सुगम आवाजाही सुनिश्चित

नीमच, 15 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में जिले में बंद शासकीय रास्तों एवं रास्ता संबंधी विवादों के निराकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत राजस्व विभाग ने मनासा तहसील के ग्राम कंजार्डा में 12 किसानों की लंबे समय से चली आ रही रास्ते की समस्या का त्वरित समाधान किया है।

मनासा तहसील के पटवारी हल्का क्रमांक-45 अंतर्गत ग्राम कंजार्डा में सर्वे नंबर 1510, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502 सहित अन्य सर्वे नंबरों की दक्षिण दिशा में गहरी खाई होने से शासकीय रास्ता अवरुद्ध हो गया था। इसके कारण रामचंद्र पिता मोडीराम, भंवरलाल पिता बालु, भागूबाई पति/पिता हरिराम, प्यारचंद पिता कजोड़, रामचंद्र पिता कंवरलाल सहित 12 किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने तथा कृषि यंत्रों एवं उपज के परिवहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

समस्या की जानकारी प्राप्त होते ही राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीन की सहायता से गहरी खाई को भरवाकर शासकीय रास्ता पुनः सुगम कराया। रास्ता खुलने से किसानों को अब अपने खेतों तक कृषि यंत्रों की आवाजाही तथा फसल के परिवहन में सुविधा मिल रही है।

राजस्व विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों ने समस्या के शीघ्र समाधान पर जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस कार्रवाई में एसडीएम मनासा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मनासा सहित राजस्व अमले की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।

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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन में सरपंच निभाएं अग्रणी भूमिका : सीईओ जिपं श्री वैष्णव

109 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पर कार्यशाला सम्पन्न

नीमच, 15 जुलाई 2026,जिले की 2,000 से अधिक जनसंख्या वाली 109 ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों एवं जीआरएस के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सरपंचों की भूमिका एक लीड फैसिलिटेटर की है। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने सभी सरपंचों को निर्देश दिए कि वे आगामी दिनों में ग्राम पंचायत के पंचों की विशेष बैठक आयोजित कर उन्हें नियमों से अवगत कराएं। साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में बल्क वेस्ट जनरेटर के अंतर्गत होटल, ढाबा, अस्पताल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक संस्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों का चिन्हांकन कर संबंधित संचालकों को नियमों की जानकारी दें।

श्री वैष्णव ने कहा कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कचरा संग्रहण वाहनों, सेग्रीगेशन शेड एवं कचरा भंडारण कक्षों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए ग्रामीणों को नियमित स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने स्वच्छता कर की ऑनलाइन व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छता कर, जल कर एवं प्रकाश कर के प्रभावी संग्रहण एवं क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें।

कार्यशाला में नल-जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों तथा संबंधित राजपत्र (गजट) के प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई।

इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सरपंचों एवं सचिवों से ग्राम पंचायत स्तर पर कर संग्रहण में आ रही समस्याओं पर चर्चा की, उनकी कठिनाइयों को समझा तथा उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।

कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, विभिन्न जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा 109 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं जीआरएस उपस्थित रहे।

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31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा

नीमच, 15 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जिले के सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं।

ऋणी कृषकों का फसल बीमा सामान्यतः संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है। यदि किसी कारणवश बैंक द्वारा बीमा नहीं कराया गया हो, तो संबंधित कृषक तत्काल अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर फसल बीमा सुनिश्चित करें।

अऋणी कृषक तथा जिन किसानों का किसी कारण से फसल बीमा नहीं हो पाया है, वे निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र अथवा एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर फसल बीमा करा सकते हैं। इससे प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम अथवा फसल उत्पादन में कमी की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, बैंक खाते की पासबुक अथवा विवरण, स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र अथवा पटवारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र तथा सिकमी पर खेती करने की स्थिति में शपथ पत्र शामिल हैं।

कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे खरीफ फसलों का बीमा समय पर कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करें, ताकि प्राकृतिक आपदा अथवा प्रतिकूल मौसम से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

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जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 16 जुलाई को

नीमच, 15 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी डब्ल्यू.एस.एम.) की बैठक का आयोजन 16 जुलाई 2026 को प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, नीमच में किया जाएगा।

बैठक में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं,प्रगतिरत कार्यों एवं अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। सभी सदस्यों से निर्धारित समय पर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है।

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मारपीट करने वाले बाप-बेटे को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमती अंकीता गुप्ता खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा अपने निर्णय में घर विवाद के कारण लकड़ी व धोने से मारपीट कर फरियादी का पैर तोड़ने वाले आरोपीगण बाप-बेटे (1) अश्विन पिता भंवरलाल बलाई, उम्र-48 वर्ष एवं (2) आर्यन पिता अश्विन बलाई, उम्र-19 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम चीताखेड़ा, तहसील-जीरन, जिला-नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 11.10.2021 की शाम के लगभग 5 बजे ग्राम चीताखेड़ा स्थित मांगरिया गली की हैं। फरियादी संदीप बलाई द्वारा पुलिस सहायता केन्द्र, चीताखेड़ा में देहाती नालसी लेख कराई गई कि वह उसके पुराने घर से नये घर खाना खाने जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपी अश्विन घर के बारे में बोलने की बात को लेकर विवाद करते हुवे उसके साथ लकड़ी से मारपीट करने लगा तो फरियादी वहां से भागने लगा। उसी समय वहां उसका लडका़ आर्यन लकड़ी का धोना लेकर आया और दोनो आरोपीयों ने लकड़ी व धोने से उसके साथ मारपीट की, जिस कारण उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। घटनास्थल के आसपास के लोगो द्वारा बीच-बचाव किया था। घटना पर से अपराध पंजीबद्ध कर आवष्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र, नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षीगण एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से  न्यायालय द्वारा आरोपीगण कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माने की राषि को आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रोजन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।

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