मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 11 मार्च 2026 बुधवार

रतलाम जिले में 9 नगरीय निकायों में हुई जल सुनवाई जल सुनवाई में 10 शिकायतों का हुआ निराकरण

कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार पी ओ डूडा श्री अरुण पाठक के मार्गदर्शन में रतलाम जिले में “स्वच्छ जल“ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत मंगलवार को जिले के सभी 9 नगरीय निकायों में ’जल सुनवाई’ आयोजित की गई । जल सुनवाई में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

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जनसुनवाई में 95 आवेदन पर हुई सुनवाई

कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने आवेदको को सुना एवं आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 95 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में आवेदक मुकेश पिता कारूलाल निवासी नामली ने बताया कि उसने निवासरत मकान की भूमि के पट्टे की प्रतिलिपि हेतु पटवारी को आवेदन दिया था, परंतु आज दिनांक तक पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई। कार्यवाही हेतु तहसीलदार नामली को निर्देशित किया गया। आवेदक जितेंद्र निवासी मोयाखेड़ा ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृति हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु सीईओ जनपद जावरा को निर्देशित किया गया।

आवेदक ईश्वरलाल पिता नानूराम निवासी ग्राम आमलेटा ने सड़क दुर्घटना में पुत्र की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार शहर को निर्देशित किया गया। आवेदक सूरज पिता रामा निवासी ग्राम सांसर ने आवेदन दिया कि उनकी माता का स्वर्गवास 27 मार्च 2023 को हो चुका है। मृत्यु उपरांत मिलने वाली संबल योजना के तहत स्वीकृत हुई आर्थिक सहायता राशि आज दिनांक तक आवेदक को प्राप्त नहीं हुई। कार्यवाही हेतु सीईओ जनपद पंचायत सैलाना को निर्देशित किया गया।

आवेदक खालिक पिता नारू निवासी सुभाष नगर ने बताया कि वह विकलांग है जिस कारण वह परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। दिव्यांग सहायता योजना अन्तर्गत ई रिक्शा हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया गया। आवेदिका मोनिका पति कमल निवासी डी डी नगर ने बताया कि उनके पति की 7 फरवरी 2026 को आकस्मिक मृत्यु हो गई। परिवार में दो बच्चे और सास-ससुर हैं तथा आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया।

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लोकायुक्त ट्रैप के बाद ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रतलाम के प्रतिवेदन अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राप्त समाचार अनुसार ग्राम पंचायत कनेरी सचिव सत्यनारायण सरवाड (सेन) द्वारा भू-खण्ड नामांतरण के संबंध में रिश्वत मांगी जाने पर 9 मार्च 2026 को लोकायुक्त टीम द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4500 रूपये रिश्वत लेते हुए ट्रेप किये जाने के कारण सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रतलाम नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सचिव सत्यनारायण सरवाड (सेन) को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तों की पात्रता होगी।

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नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को दिए जा रहे आधुनिक यंत्रों के उपयोग के डेमोस्ट्रेशन

कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देने के उद्देश्य से 9 मार्च से 13 मार्च तक विभिन्न विकासखंडों में कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 10 मार्च को जावरा विकासखण्ड के ग्राम उकेड़िया, हाट पिपलिया, मिंडली एवं रोझाना में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर, स्वचालित रीपर कम बाइंडर तथा कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का डिमोस्ट्रेशन किया गया गया। इन यंत्रों के माध्यम से फसल कटाई के बाद नरवाई प्रबंधन को आसान बनाने और खेतों में अवशेष जलाने की समस्या को कम करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। 11 मार्च को पिपलोदा के ग्राम कालूखेड़ा, ग्राम बड़ायला माताजी, ग्राम शक्करखेड़ी, 12 मार्च को आलोट के ग्राम पिपलिया सिसोदिया, ग्राम लसुड़ियाखेड़ी, ग्राम विक्रमगढ़, ग्राम ताल में एवं 13 मार्च को सैलाना के ग्राम नायन, ग्राम भैरूघाट, ग्राम आडवाणिया, ग्राम सैलाना में डिमोस्ट्रेशन किया जाएगा।

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14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु प्रचार-प्रसार वाहन रवाना

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती पूनम तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 38 खण्डपीठें जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर पृथक-पृथक गठित की गई है।

आज 10 मार्च को जिला न्यायालय रतलाम प्रांगण में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री रामजी गुप्ता, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त वाहनों से संपूर्ण रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त पीएलव्ही लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे।

इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम श्री नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी एवं अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष श्री सुनील जैन एवं सचिव श्री चेतना केलवा अन्य कार्यकारिणी पदाधिकारी अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसेल सिस्टम के अधिवक्तागण एवं स्टॉफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के समस्त कर्मचारीगण एवं अन्य पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पंहुच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जाएगी। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एन.आई.एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है।

आमजन से अपील की जाती है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते है।

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