समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 30 जून 2025 सोमवार

//////////////////////////////////////////////////////
विहिप बजरंग दल द्वारा ग्राम पिंडा में बोर्ड स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ
मन्सौर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भालोट प्रखंड के खंड डिगांव के ग्राम पिंडा में संगठन के बोर्ड स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला सत्संग प्रमुख कन्हैयालाल धनगर उपस्थित रहे। साथ ही भालोट प्रखंड अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा, प्रखंड मंत्री राकेश विश्वकर्मा, प्रखंड संयोजक दशरथ गुर्जर, प्रखंड सह गौरक्षा प्रमुख हरीश धनगर, डिगांव खंड मंत्री प्रकाश धाकड़, डिगांव खंड गौ रक्षा प्रमुख लक्ष्मीनारायण आर्य एवं ग्राम समिति पिंडा के सक्रिय कार्यकर्ता अजय पाटीदार, रोहित पाटीदार, संजय प्रजापत, अर्जुन पाटीदार, अजय प्रजापत, विजय प्रजापत, मनीष प्रजापत, आयुष प्रजापत, बंटी पाटीदार, प्रकाश कुमावत सेतखैडी, के साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने संगठन के बोर्ड स्थापना कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आभार प्रखंड सह गोरक्षा प्रमुख हरीश धनगर व ग्राम समिति पिंडा के कार्यकर्ताओं ने माना।
=============
चंदवासा -चौकी पुलिस ने मछली की तस्करी करते दो आरोपी को किया गिरफ्तार
चंदवासा -चौकी पुलिस ने पिकअप वाहन से मछली की तस्करी करते दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की कब्जे से 7 क्विंटल मछली जप्त की है। चंदवासा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज महाजन ने बताया कि आरोपी सरफराज मंसूरी पिता सगीर अहमद मंसूरी निवासी साठखेड़ा थाना गरोठ व शादाब पिता अल्लाउद्दीन मंसूरी निवासी साठखेड़ा थाना गरोठ को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के खिलाफ धारा 303 (2),223 ,BNS व 5 फिशनरी एक्ट 379,188 भादवि मैं कार्रवाई की गई है।
=========
किसी नवजात शिशु का शव कुएं में तैरता हुआ पाया गया
सीतामऊ थाना क्षेत्र के महुवी गांव के किसी किसान के गहरे कुएं में किसी नवजात शिशु का शव कुएं में तैरता हुआ पाया गया तों आसपास ग्रामीण जनों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया और पुलिस के द्वारा नवजात शिशु का शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस के द्वारा इस मामले की गहराई से जांच चल रही है।:
===================
पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने वाले आरोपीगण को उम्रकैद की सजा
सीतामऊ/मंदसौर। न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्रीमान मुनेन्द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा आरोपीगण जुझारलाल ऊर्फ लाला पिता भगवानलाल सुर्यवंशी उम्र 35 वर्ष एवं धन्ना ऊर्फ धनराज ऊर्फ समरथ पिता ईश्वरलाल सुर्यवंशी उम्र 20 वर्ष दोनों निवासी टोंकडा थाना सुवासरा को धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक- दिनांक 16.06.2023 को मृतक बनेलाल के बच्चे राधा, माया एवं दीपक घर में कमरे में सोये थे तथा बनेलाल घर के बाहर खाट पर सोया था। रात्रि करीब 03.00 बजे बनेलाल के चिल्लाने की आवाज आयी जिस पर मृतक बनेलाल की बहन भरतबाई एवं उसकी छोटी बहन संतोष बाई ने बाहर निकलकर देखा तो आरोपीगण जुझारलाल उर्फ लाला एवं धनराज उर्फ समरथ उन्हें हाथ में हथियार जैसा लेकर भागते हुए दिखे तथा बनेलाल बेशुद अवस्था में था एवं उसके चेहरे में चोट लगकर खून निकल रहा था। उसकी भतीजी राधा ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया एवं बनेलाल को पुलिस गाडी में लेकर सरकारी अस्पताल सुवासरा गये जहां डॉक्टर द्वारा बनेलाल को मृत घोषित कर दिया गया।
फरियादिया की सूचना पर से देहाती नालसी अपराध 0/2023 धारा 302/34 भादवि की लेख की गयी जिस पर से असल मर्ग कमांक 27/2023 तथा अपराध क्रमांक 158/2023 धारा 302/34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक का पी.एम. कराया गया । साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके मेमोरेंडम तैयार किये गये एवं उनसे जप्ती की कार्यवाही की गयी। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल की एफएसएल से जांच करायी गयी एवं अनुसंधान की संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अनुसंधान की संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय द्वारा की गई एवं अनुसंधान में सहयोग प्रधान आरक्षक मनीष लबाना, प्रधान आरक्षक दिलीप नागर, आरक्षक मोकम सिंह एवं आरक्षक जुगल किशोर द्वारा किया गया।
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्रीमान मुनेन्द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर जुझारलाल ऊर्फ लाला पिता भगवानलाल सुर्यवंशी उम्र 35 वर्ष एवं धन्ना ऊर्फ धनराज ऊर्फ समरथ पिता ईश्वरलाल सुर्यवंशी उम्र 20 वर्ष दोनों निवासी टोंकडा थाना सुवासरा को धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक विजय कुमार पाटीदार (गरोठ- सीतामऊ) एवं ए.डी.पी.ओ. एस. आर. गरवाल द्वारा किया गया।
==================
श्री पशुपतिनाथ जी के भंडार से पहले दिन निकला 30 लाख से अधिक का दान
श्री पशुपतिनाथ मंदिर की दान पात्र से प्राप्त दान राशि की गणना में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई।
दिनांक 26/6/25 को 22,15,200 ₹ प्राप्त हुए।
आज 27/6/2025 को 9,33,550 प्राप्त हुए।
इस प्रकार दो दिन की गणना कार्य में 31,48,750 ₹ मंदिर में प्राप्त। उपरोक्त राशि मंदिर के खाते में जमा कराई गई ।चांदी के छोटे छोटे आइटम 270 ग्राम,सोना 2 ग्राम।
विदेशी मुद्रा में- यू ए इ – 1डॉलर ,कनाडा – 5 डॉलर1, नेपाल। – 10 रुपए ,चीन – 50, 10, 10, 10, 5, 1के नोट अरब अमीरात – 10, 5 डॉलर ,कुवैत – 1 दिनार प्राप्त हुई
==============
क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस की कार्यवाही में मंदसौर के MD ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

✓आरोपियों का, सस्ते दामों पर ड्रग्स शहर में लाकर, ड्रग्स का नशा बेचने एवं करने वाले लोगों को अधिक दामों पर MD ड्रग्स बेचना का था इरादा ।
अपराध क्रमांक- 122/2025 धारा- 8/22
घटना स्थल- मेट्रो लाईन पीलर नं. 401 के सामने एम आर 10 ब्रिज के नीचे इन्दौर
आरोपी का नाम :(1). खालिद पिता मुबारिक हुसैन उम्र 29 साल नि. म.न. 14 वार्ड न 28 गोंदी चौक मंदसौर
{12 कक्षा तक पढ़ा है और इत्र की दुकान है , आदतन आरोपी मोहम्मद गनी आदतन ड्रग्स तस्कर है
(2). नदीम पिता अजीज खान उम्र 26 साल नि. वार्ड न 27 गोंदी चौक मंदसौर
{10 वी पास, ओटो चालक )
जब्त माल का विवरण : 151 ग्राम “MD ड्रग्स”।
इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं उनकी गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ के क्रय–विक्रय व इनकी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियो के संबंध मे गोपनीय रुप से लगातार आसूचना संकलन कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।
मौके पर आरोपी की तलाशी लेते उसके कब्जे से कुल 151 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जप्त की गयी। आरोपी के विरूद्ध थाना अपराध शाखा पर अपराध धारा 8/22 Ndps एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी अवैध मादक पदार्थ (एम.डी.) की सप्लाई कर शहर की युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने का एवं आदतन आरोपियों के बीच अपना नेटवर्क फैलाकर काम करते थे । प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे एम.डी. ड्रग्स की सप्लाई इन्दौर के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे। आरोपी ड्रग्स को दूसरे राज्य से मंगवाकर छोटे पैमाने पर युवाओं को बेचने का कार्य कर रहे थे।
=======================
जागृति योजना से वंचित वर्गों तक विधिक सहायता एवं न्याय की होगी पहुँच
NALSA जागृति यूनिट का ओरिएंटेशन सत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मन्दसौर द्वारा संपन्न
मन्दसौर 29 जून 25/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मन्दसौर द्वारा DLSA कार्यालय परिसर में NALSA जागृति यूनिट का ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया गया। यह सत्र राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की “जागृति योजना” के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों तक विधिक सहायता एवं न्याय की पहुँच सुनिश्चित करना है।
उक्त कार्यक्रम माननीय श्री कपिल मेहता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मन्दसौर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री अजय कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री सिद्धार्थ तिवारी, तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
माननीय श्री कपिल मेहता द्वारा जागृति योजना की आवश्यकता, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, विभागीय समन्वय, तथा जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उन्होंने योजना के अंतर्गत PLVs की भूमिका, मोबाइल विधिक सहायता संरचना, पात्रता मापदंड, तथा विभागीय भागीदारी जैसे प्रमुख बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर पालिका, सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पैनल अधिवक्ताओं, PLVs तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उक्त कार्यक्रम में तहसील स्तर पर गठित तालुका जागृति यूनिट के सदस्यगण वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। सभी विभागीय प्रतिनिधियों ने जागरूकता और विधिक सेवा के विस्तार में पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
यह जागृति यूनिट न्याय को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की दिशा में एक सशक्त पहल है, जो विधिक जागरूकता, सहायता और संवाद के माध्यम से न्याय सुलभता सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है।
=================
जल गंगा संवर्धन अभियान से बावड़ियां पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटी
मंदसौर 29 जून 2025/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में जिले में 30 जून 2025 तक जल को सहेजने, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जा रहा है। “जल गंगा संवर्धन अभियान” में जिले की समस्त जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लोगों द्वारा उत्साह एवं उमंग के साथ जल का महत्व समझते हुए श्रमदान कर अपनी सहभागिता निभाई जा रही हैं और जल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही बावडियों की सफाई भी की जा रही है। अभियान के तहत गरोठ में जन अभियान परिषद द्वारा बावड़ी की साफ सफाई की गई और उसे साफ एवं स्वच्छ बनाया गया।
जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में जिले के नागरिकों ने उत्साह से सहभागिता की तथा जल संरक्षण के लिए नदी, नालों, तालाबों, कुएं, बावड़ियों की साफ-सफाई कर जल संरक्षण की शपथ ली। नागरिकगण इस अभियान से जुड़कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दे रहे हैं।
====================
मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व मत्स्य परिवहन पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध – कलेक्टर श्रीमती गर्ग
मंदसौर 29 जून 25 / कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि में मत्स्याखेट निषेध किया गया है। इस दौरान मत्स्याखेट की रोकधाम मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व मत्स्य परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्स्य क्षैत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लघंनकर्ताओं को एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। म.प्र. शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है। और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंदऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। 16 जून से 15 अगस्त तक की इस अवधि ने किसी प्रकार का मत्स्याखेट एवं परिवहन व विक्रय न करे एव ना ही इन कार्यों में सहयोग दे। उपरोक्त नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
==============
सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाईन
मंदसौर 29 जून 25 / मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए कई हेल्पलाईन संचालित की जा रही हैं। ये हेल्पलाईन 108 समस्त मार्ग ( राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राज्यमार्ग SH, प्रमुख जिला सड़क, ग्रामीण सड़क) मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए,1099 राज्यमार्ग (SH) पर म.प्र. सड़क निगम द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए, 1033: राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए, डॉयल 100 किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए है। इन हेल्पलाईन के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तत्काल सहायता प्राप्त हो सकती है।
=============