नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 06 अगस्त 2026 गुरुवार

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पेड़ लगाना ही नहीं, उन्हें सहेजना भी हमारा दायित्व-एसएसपी अग्रवाल


एनएसएसजी द्वारा महाविद्यालय में औषधीय पौधों का रोपण
नीमच, निप्र। पेड़ लगाना सबसे बड़ा नेक कार्य है। इसे केवल एक दिवस का आयोजन न बनाकर जन जन का सतत अभियान बनाया जाना चाहिए। आज हम जो पौधे रोप रहे हैं, उनका लाभ आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। नगर समस्या सुझाव ग्रुप ने इस दिशा में जिम्मेदारीपूर्वक जो पहल की है, वह वास्तव में अनुकरणीय और सराहनीय है।
यह विचार एडिशनल एसपी हेमलता अग्रवाल ने नगर समस्या सुझाव ग्रुप एवं स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि एनएसएसजी केवल समस्याओं को उठाने वाला मंच नहीं, बल्कि उनके समाधान का सशक्त माध्यम बनकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। ऐसे सामाजिक संगठन समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रशांत मिश्रा ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। आज लगाए गए औषधीय पौधे भविष्य में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। एनएसएसजी का यह प्रयास सामाजिक सरोकार एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरक पहल है।
ग्रुप एडमिन विवेक खण्डेलवाल ‘सोनू’ ने बताया कि ग्रुप द्वारा निरंतर पौधारोपण एवं उनके संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। सात दिन पूर्व महाविद्यालय परिसर में आम की विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे, वहीं आज आंवला, अर्जुन, मौलश्री, बेलपत्र सहित अनेक औषधीय पौधों का रोपण किया गया।
सांसद प्रतिनिधि अभिषेक कोठारी ने कहा कि एनएसएसजी ग्रुप का यह जनसेवा एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान समाज के लिए प्रेरणादायी है। प्रत्येक नागरिक को इसमें सहभागी बनना चाहिए।
डॉ. यशवंत पाटीदार ने कहा कि वृक्षारोपण प्रकृति और मानव जीवन दोनों की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। एनएसएसजी का यह सतत प्रयास निश्चित ही प्रशंसनीय है।
डॉ. कमलेश पाटीदार ने कहा कि औषधीय पौधे पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य संरक्षण का भी महत्वपूर्ण आधार हैं। ऐसे अभियान निरंतर चलते रहने चाहिए।
डॉ. नीलेश पाटीदार ने कहा कि हर नागरिक यदि वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो हरित भारत का सपना शीघ्र साकार हो सकता है। एनएसएसजी की पहल समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।
कार्यक्रम में प्रो. अर्चना पंचोली, प्रो. संजय जोशी, प्रो. राजेन्द्र गुजेटिया, प्रो. प्रभावती भावसार, प्रो. बी के अम्ब, एनएसएसजी के मनोज दुआ, डॉ. ललित जैन, सुनील बंसल, अपूर्व शर्मा, दिनेश मनावत, घनश्याम सेठिया, बी.डी. वैष्णव, ज्योति मित्तल सहित महाविद्यालय का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर पौधा प्रदाता परिवार के मनोज दुआ का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन विवेक खण्डेलवाल सोनू ने किया तथा अंत में कार्यक्रम संयोजक प्रो. डॉ. एन.के. डबकरा ने आभार व्यक्त किया।

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नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रशासन का विशेष अभियान

शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में मादक पदार्थ बेचने वालों पर की गई सख्त कार्रवाई

नीमच, 5 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार,अनुविभागीय अधिकारी सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र मनासा में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत तहसीलदार मनासा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनासा, पुलिस प्रशासन एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्रवाई की।

संयुक्त दल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा एवं उत्कृष्ट विद्यालय मनासा के 100 मीटर की परिधि का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान तंबाकू, गुटखा एवं बीड़ी जैसे उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त करते हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 1,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनमें सांवलिया रसधारा, नरसिंह कैफे, कृष्ण कुल्फी भंडार, इंदौरी कैफे एवं अक्षत जूस शामिल हैं।निरीक्षण के दौरान अवंतिका बेकरी में खाद्य स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर भी 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री किरण आंजना ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित मादक उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में भविष्य में भी नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय पूर्णतः बंद रखने की अपील की है।

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कलेक्टर ने जारी किए संशोधित कार्य विभाजन आदेश

डिप्टी कलेक्टरों के कार्य प्रभार में किया गया आंशिक बदलाव

नीमच 5 अगस्त 2026, प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता, समन्वय और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टरों के कार्य प्रभार में आंशिक संशोधन करते हुए नया कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मयूरी जोक को जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) नीमच के परियोजना अधिकारी का प्रभार तथा प्रभारी अधिकारी बंगला बगीचा व्यवस्थापन का दायित्व सौंपा गया है।

इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री चन्द्रसिंह धार्वे को ईओडब्‍ल्‍यू सभी आयोग, आयुक्त शिकायत,वरिष्ठ शिकायत,लोकायुक्‍त, विधानसभा एवं लोकसभा से संबंधित कार्य, ध्यानाकर्षण प्रश्नों के नोडल अधिकारी,सूचना का अधिकार एवं सिटीजन चार्टर, लोकसेवा गारंटी अधिनियम तथा मंत्री शाखा से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई का दायित्व सौंपा गया है।

वहीं डिप्टी कलेक्टर सुश्री श्रुति भयडिया को भू-अभिलेख, जिला भू-प्रबंधन एवं सीलिंग से संबंधित कार्यों का प्रभार सौंपा गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि इन विषयों से संबंधित प्रस्ताव अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश की शेष व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी तथा नवीन संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

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जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

7 अगस्त तक करें निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन

नीमच, 5 अगस्त 2026। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रामपुरा,जिला नीमच में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय के प्राचार्य श्री नन्द किशोर पंवार ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration अथवा https://navodaya.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं।

प्रवेश के लिए वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिला नीमच के किसी शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हों। साथ ही अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना अनिवार्य है।

प्राचार्य श्री पंवार ने पात्र विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

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अवैध खनिज परिवहन के तीन मामलों में

कलेक्टर ने अधिरोपित की 84 हजार रुपये से अधिक की शास्ति

नीमच, 5 अगस्त 2026। जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत तीन अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार 375 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।

जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 31 जुलाई 2026 को तहसील मनासा के ग्राम पिपलियाखुर्द में जांच के दौरान सोनालिका डीआई-42 ट्रैक्टर (क्रमांक MP44ZA6548) से रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इस प्रकरण में वाहन मालिक दिनेश पिता भेरूलाल, निवासी नलवा, तहसील मनासा पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

इसी प्रकार 31 जुलाई 2026 को ग्राम पिपलियाखुर्द में ही फार्मटेक ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA7679) से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राकेश पिता जुगलकिशोर, निवासी खानखेड़ी, तहसील मनासा पर भी रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये एवं 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

एक अन्य प्रकरण में 3 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम खेड़ा मोड़ी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आयशर 380 ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA7814) से रेत का अवैध परिवहन पाया गया। इस मामले में वाहन मालिक नरसिंह पिता हीरालाल बावरी, निवासी खेड़ा मोड़ी, तहसील जावद पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 1 हजार 875 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 26 हजार 875 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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15 अगस्त की संध्या को रोशन होंगे शासकीय भवन एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

नीमच, 5 अगस्त 2026। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के सभी शासकीय भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को 15 अगस्त 2026 की संध्या पर आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशों तथा राज्य शासन के निर्णय के अनुसार इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी शासकीय भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर सायंकाल रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को कलेक्ट्रेट भवन पर रोशनी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी अपने-अपने स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन गरिमामय एवं आकर्षक ढंग से संपन्न हो सके।

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