तस्कर सुभाष गुर्जर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए का अर्थदंड

तस्कर सुभाष गुर्जर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए का अर्थदंड
मन्दसौर। एन.डी.पी.एस. एक्ट विशेष न्यायाधीश श्री आलोक प्रतापसिंह द्वारा प्र.कं.-53/2017 एन.सी.बी. इंदौर विरूद्ध सुभाष गुर्जर, आदि में घोषित निर्णय 07 जुलाई 2026 में आरोपी सुभाष गुर्जर पिता राजाराम गुर्जर निवासी अफजलपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000/-रू. जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की कहानी अनुसार भारत संघ गृह मंत्रालय दिल्ली यूनिट स्वापक नियंत्रण ब्यूरो झोनल इकाई एन.सी.बी. इंदौर के द्वारा दिनांक-13.05.2017 के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में पदस्थ आसूचना अधिकारी ने एक गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुवे मंदसौर एमआईटी कॉलेज के पास बालाजी राजस्थानी ढाबे पर एक टाटा कंपनी की ट्रक रजि. क्र. आरजे-19-आईजी-9090 की तलाशी लेने पर सोयाबीन के आटे की बोरियों के नीचे छिपाया गया।1239.765 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा आरोपी के सचेतन आधिपत्य से जब्त किया गया, जिसका अपराध क्र.-1/17 पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान अवैध डोडाचूरा मंदसौर से पंजाब अवैध परिवहन किये जाने सम्बंधित जानकारी प्राप्त हुई अनुसंधान अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट मंदसौर के समक्ष परिवारवाद प्रस्तुत किया गया।अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक मनीष दादूपंथी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।



