समाचार मध्यप्रदेश नीमच 25 जून 2026 गुरुवार

///////////////////////////////
जिले की सभी गर्भवती महिलाओं की ए.एन.सी.पंजीयन एवं स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा
कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा में दिए निर्देश
नीमच 24 जून 2026, जिले की सभी गर्भवती महिलाओं की शतप्रतिशत ए.एन.सी. पंजीयन कर, उनका स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करें। सेक्टर सुपरवाईजर एवं सेक्टर मेडिकल आफीसर क्षेत्र की हर एक गर्भवती महिलाओं का पंजीयन पोर्टल पर करवाकर, एच.आर.पी.डब्ल्यू. उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर उनका प्रबंधन सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं के प्रभारी चिकित्सकों, बी.एम.ओ. और सेक्टर सुपरवाईजरों को दिए।
बैठक में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर सुश्री श्रुति भयडिया एवं सभी स्वास्थ्य अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया, कि जिले में 19 नवीन शासकीय चिकित्सकों की पद स्थापना हो गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार आएगा और नागरिकों को उपचार सुविधाए मिलेगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि नव नियुक्त चिकित्सकों के जिला चिकित्सालय नीमच में बारी बारी से एक-एक सप्ताह का (एचआरपीडब्ल्यू) उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण दिलाए, जिससे कि वे अपनी संस्था में एचआरपीडब्ल्यू का बेहतर प्रबंधन, स्थानीय स्तर पर कर सके। कलेक्टर ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण का रोस्टर बनाकर आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में ए.एन.सी.पंजीयन की समीक्षा करते हुए सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया, कि सभी ए.एन.सी.पंजीकृत महिलाओं की जिनकी समग्र सीडिंग शेष है। नामजद सूची तैयार कर एसडीएम, सीएमओ, जनपद सीईओ से समन्वय कर उनकी समग्र आईडी बनवाए एवं ए.एन.सी.का पंजीयन पोर्टल पर सुनिश्चित करवाए। सभी बी.एम.ओ.को ए.एन.सी. पंजीयन बढाने एवं एनीमिक महिलाओं को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाए प्रदान कर उनका एचआरपीडब्ल्यू प्रबंधन करने के निर्देश भी दिए गये।
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए, कि वे ए.एन.सी.पंजीयन में 70 प्रतिशत से कम उपलब्धी वाले सेक्टर सुपरवाईजरों को कारण बताओं नोटिस जारी करें। उन्होने निर्देश दिए, कि मॉडरेड एनिमिया, ए.एन.सी.जांच पंजीयन एवं प्रबंधन में रूची लेकर कार्य नहीं करने वाले, अपेक्षित कम प्रगति वाले सीएचओ ए.एन.एम.के द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यो की नामजद रिर्पोट तैयार कर सात दिवस में कलेक्टर को प्रस्तुत करें।
=========
जिले में सभी वाहन दुघर्टना पीडितों को पी.एम.राहत योजना तहत प्रकरण बनाकर लाभांवित करें- श्री चंद्रा
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
नीमच 24 जून 2026, जिले में सड़क दुर्घटनाओं में पीडितों को पीएम राहत योजना के तहत त्वरित उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। दुर्घटना पीडित के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती होने के साथ ही उसका ऑनलाईन प्रकरण तैयार कर लाभांवित किया जाए। सभी अस्पतालों में पी.एम.राहत योजना के तहत दुर्घटना पीडितों को त्वरित उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बुधवार को आयोजित बैठक में दिए।
बैठक में एसपी श्री राजेश व्यास, एडीएम श्री बी.एस.कलेश समिति सदस्य, सभी निर्माण विभागो के कार्यपालन यंत्री व जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में यातायात थाना प्रभारी सुश्री सोनू बडगुर्जर ने जनवरी से जून 2026 तक की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, कि परिवहन एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ब्लेक फिल्म लगे 426 वाहनों पर कार्यवाही कर 2.13 लाख का शमन शुल्क वसूल किया है। ओव्हर स्पीड, ओव्हर लोड, बगैर फिटनेस एवं मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर की कार्यवाही कर 83 हजार रूपये का शमन शुल्क वसूल किया गया है।
कलेक्टर ने यात्री वाहन मालिको की बैठक लेकर उन्हें वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण, उनका चरित्र सत्यापन, पुलिस समाधान करवाने हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा, कि कोई भी वाहन चालक मद्यपान कर यात्री वाहन ना चलाए। इसके लिए निजी यात्री वाहन संचालकों को पाबंद किया जाए। साथ ही सभी यात्री एवं स्कूल वाहनों की फिटनेस, आपात द्वार, पेनिक बटन सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाए।
बैठक में जीवन संजीवनी अभियान की भी विस्तार से जानकारी दी गई और आमजनों से इस अभियान से जुड़ने का आव्हान किया गया। लो.नि.वि.के कार्यपालन यंत्री को सभी ब्लेक स्पाट का तकनीकी रूप से परीक्षण कर, सड़क सुरक्षा मानकों की दृष्टि से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गये।
========
स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की समन्वय बैठक सम्पन्न
मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम प्रकरणों का ऑनलाइन इंद्राज व त्वरित निराकरण के निर्देश
नीमच, 24 जून 2026, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की समन्वय बैठक कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में निर्देश दिए गये, कि मेडिको लीगल एवं पोस्टमार्टम प्रकरणों की जानकारी ऑनलाइन इंद्राज की जाए। दोनों विभागों को आपस में समन्वय स्थापित कर शासन द्वारा दिए गए लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करने के निर्देश भी दिए है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री हेमलता अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद को पुलिस थानों से शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों को भेजे गए प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक का उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय से नागरिक सेवाओं में तेजी लाना है। बैठक में कलेक्टर ने दर्ज अपराधों में एम.एल.सी.एवं पीएम रिर्पोट स्पष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के निर्देश सभी चिकित्सको को दिए।
बैठक में बताया गया, कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी डॉक्टर से ऑफलाइन शव परीक्षण रिपोर्ट न ले। कोई डॉक्टर अगर ऑनलाईन की जगह ऑफलाइन शव परीक्षण की रिर्पोट देता है, तो उसकी सूचना Medsakshya नोडल अधिकारी को करें। सभी डॉक्टर अगर ऑफलाइन एमएलसी बनाकर देते है, तो उसे 24 घंटे के भीतर उसे ऑनलाईन करना सुनिश्चित करें।
यदि किसी पुलिस थाने से थाना प्रभारी द्वारा कोई भी पत्र एमएलसी, पीएम के लंबित प्रकरण से संबंधित किसी भी स्वास्थ्य संस्था प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाता है, तो उसकी एक प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। बैठक में एडीएम श्री बी.एस.कलेश, सभी चिकित्सक एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।
=========
कलेक्टर द्वारा आवासीय कॉलोनी विकास की सशर्त अनुमति जारी,11 भूखंड न.पा. के पास बंधक
नीमच 24 जून 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत नीमच सिटी स्थित भूमि पर आवासीय कॉलोनी ‘श्री श्याम रेसीडेंसी’ को विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है। यह अनुमति नीमच सिटी स्थित सर्वे नं. 2183/2/2/2 रकबा 0.112 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2183/3/2 रकबा 0.180 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2184/1 रकबा 0.072 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2184/2/2 रकबा 0.030 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2183/3/1 रकबा 0.373 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2184/2/1 रकबा 0.044 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने प्रदान की गई है।
बंधक भूखंडों की शर्त: कलेक्टर द्वारा कॉलोनी ‘श्री श्याम रेसीडेंसी’ के भूखण्ड क्रं. 03,04, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39 कुल 11 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 919.27 वर्ग मीटर है, नगरपालिका नीमच के पास बंधक रखे गए हैं।
विक्रय पर रोक: आदेशानुसार उक्त बंधक रखे गए भूखण्डों का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कॉलोनी विकासकर्ता को सभी शर्तों एवं म.प्र.कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कलेक्टर श्री चंद्रा ने स्पष्ट किया है, कि शर्तों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
==========
युवा संगम में 196 अभ्यर्थी चयनित, 32 अभ्यर्थी को मिले आफर लेटर
नीमच 24 जून 2026, शासकीय आई.टी.आई.रामपुरा में बुधवार को जिला रोजगार कार्यालय नीमच द्वारा युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 292 आकांक्षी युवक-युवतियों ने पंजीयन कराया। विभिन्न निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 196 अभ्यर्थियों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया तथा 32 चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही आफर लेटर प्रदान किए। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी नीमच ने दी है।
===============


