देशनई दिल्ली

केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने उत्‍पाद पर एक्‍साइज ड्यूटी लगाने का किया ऐलान

केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने उत्‍पाद पर एक्‍साइज ड्यूटी लगाने का किया ऐलान

केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने उत्‍पाद पर एक्‍साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे।

ऐसे में अगर आप सिगरेट पीते हैं तो अब आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है.आपको कितना ज्‍यादा भुगतान करना होगा, यह स‍िगरेट ब्रांड के आधार पर ही नहीं, बल्कि सिगरेट की लंबाई पर भी निर्भर करेगा।

साल 2017 में GST लागू होने के बाद स‍िगरेट पर यह सबसे ज्‍यादा कर है. सिगरेट पर 40% जीएसटी के ऊपर एक्‍साइज टैक्‍स को लगाया जाएगा, जो सिगरेट की लंबाई और फिल्‍टर है या नहीं, इस हिसाब से तय होगा. जितनी लंबी सिगरेट होगी, उतना ज्‍यादा भुगतान करना होगा।

1 फरवरी से लागू होने टैक्‍स नियम के अनुसार, एक्‍साइस ड्यूटी प्रति 1000 सिगरेट के हिसाब से लागू होगा. यह कितना लगेगा यह उस सिगरेट की लेंथ पर निर्भर होगा.

नॉन फिल्‍टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी तक ₹2,050 प्रति हजार होगा नॉन-फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी से अधिक और 70 मिमी तक ₹3,600 प्रति हजार लगेगा.

फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर मिलाकर) 65 मिमी तक ₹2,100 प्रति हजार लगेगा फिल्‍टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर के साथ) 65 मिमी से अधिक और 70 मिमी तक ₹4,000 प्रति हजार लगेगा फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर के साथ) 70 मिमी से अधिक और 75 मिमी तक ₹5,400 प्रति हजार लगेगा।

अन्य सिगरेट पर ₹8,500 प्रति हजार तक एक्‍साइज लागू होगा. तंबाकू ऑप्‍शनल वाले सिगरेट पर एक्‍साइज ड्यूटी ₹4,006 प्रति हजार लागू होगा. इसी तरह, तंबाकू विकल्पों के सिगारिलो 12.5% या ₹4,006 प्रति हजार, जो भी अधिक हो, वह लागू होगा. अन्य 12.5% या ₹4,006 प्रति हजार, जो भी ज्‍यादा होगा, वह लगेगा।

एक्‍साइज ड्यूटी के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो नॉन फिल्‍टर वाली छोटी सिगरेट (65 मिमी तक) पर 2.05 रुपये की बढ़ोतरी होगी. फिल्‍टर वाली छोटी सिगरेट (65 मिमी तक) के दाम 2.10 रुपये बढ़ जाएंगे. 65-70 मिमी तक वाली सिगरेट के दाम में 3 से 4 रुपये तक का इजाफा होगा. प्रीमियम सिगरेट (70-75 मिमी) में करीब 5 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

10 रुपये का सिगरेट अब कितने का?

वहीं एक्‍सपर्ट की बात माने तो, उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से सिगरेट के दाम में 20 से लेकर 50 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है. अगर छोटी सिगरेट है तो उसपर 20 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है और मध्‍यम वाले सिगरेट पर 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है. वहीं प्रीमियम सिगरेट पर 50 फीसदी का इजाफा हो सकता है।

इस हिसाब से देखा जाए तो 10 रुपये वाली सिगरेट पर 2 रुपये का इजाफा हो सकता है, जिस कारण यह सिगरेट 12 रुपये की मिल सकती है. वहीं अगर 15 रुपये की सिगरेट है तो यह 18 रुपये या 19 रुपये में मिल सकती है. 20 रुपये वाली सिगरेट के दाम 23 से 25 रुपये तक हो सकते हैं।

एक्‍साइज ड्यूटी बढ़ने का पूरा भार कंपनियां ग्राहकों पर डाल सकती हैं, जिस कारण कस्‍टमर्स को सिगरेट पीने पर ज्‍यादा भुगतान करना होगा. इस बढ़ोतरी का ज्‍यादा असर प्रीमियम, लंबी और फ्लेवर एड वाले सिगरेट पर पड़ सकता है. सरकार का उद्देश्‍य सिगरेट पर एक्‍स्‍ट्रा ड्यूटी लगाकर तंबाकू मार्केट में टैक्‍स चोरी को रोकना और सरकार की आय बढ़ाना है।

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