भोपालमध्यप्रदेश

अवैध रूप से ट्रान्सफार्मर रखकर विद्युत चोरी करने पर ठेकेदार के विरूद्ध एफ.आई.आर.दर्ज

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुना जिले के आरोन वितरण केन्द्र अंतर्गत बाहुबली कालोनी, राघौगढ़ रोड आरोन में अनधिकृत रूप से अवैध ट्रान्सफार्मर रखकर विद्युत चोरी करने तथा विद्युत लाईनों से छेड़छाड़ करने के आरोप में ठेकेदार श्री शिवकुमार रघुवंशी पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गुना वृत्त के आरोन वितरण केन्द्र अंतर्गत जूनियर इंजीनियर श्री पुष्पराज सिंह द्वारा सहायक अभियंता श्री आशीष सक्सेना, लाइन स्टाफ श्री भूपेन्द्र यादव, लाईन हेल्पर श्री अमरसिंह, आऊटसोर्स कर्मचारी श्री नवल कलावत द्वारा निरीक्षण के दौरान आरोपी ठेकेदार श्री शिवकुमार रघुवंशी एवं श्री धर्मवीर रघुवंशी पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी द्वारा बाहुबली कालोनी राघौगढ़ रोड आरोन में अनधिकृत रूप से अवैध ट्रान्सफार्मर रख कर विद्युत लाइनों से छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी करते पाए जाने पर थाना आरोन में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 में आरोपी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

कंपनी ने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्युतीय निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाए एवं बिना अनुमति के निर्माण कार्य करते पाए जाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए पंचनामा बनाकर फोटोग्राफ लिए जाएं एवं साक्षी का बयान लेकर संबंधित थाने में विद्युत अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही संबंधित ठेकेदार को कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

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