लोक सेवा गारंटी के तहत मिलेंगे होम एवं पर्यटन बार लाइसेंस

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भोपाल। मध्य प्रदेश में अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत होम एवं पर्यटन बार का लाइसेंस दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी लाइसेंसों को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने का प्रविधान किया है।अब लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करने पर पर्यटन बार लाइसेंस जिला कलेक्टर चार सप्ताह में प्रदान करेंगे, जबकि होम बार लाइसेंस दो सप्ताह में कलेक्टर से प्राप्त होगा।
वहीं, मध्य प्रदेश में निर्मित वाइन की रिटेल दुकान का लाइसेंस एवं सुपर मार्केट रिटेल वाइन दुकान लाइसेंस जिला कलेक्टर चार सप्ताह में देंगे।इसके अलावा स्टेट एक्साइज लेबल रजिस्ट्रेशन आबकारी आयुक्त चार सप्ताह में करेंगे और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट परमिट आफ इंडियन मेड फारेन लिकर लाइसेंस भी आबकारी आयुक्त दो सप्ताह में देंगे।