नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 14 दिसम्बर 2023

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राज्‍य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 दो सत्रों में 17 दिसम्‍बर को

नीमच 13 दिसम्बर 2023, राज्‍य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 17 दिसम्‍बर 2023 को दो सत्रों में प्रात:10 से 12 बजे तक तथा दोपहर 2.15 से 4.15 बजे तक जिलामुख्‍यालय के चार परीक्षा केन्‍द्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा केन्‍द्र बालक उच्‍चतरमाध्‍यमिक विद्यालय क्रमांक-2 सिविल हास्‍पीटल नीमच के पास, महारानी लक्ष्‍मीबाईशा.कन्‍या हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल नीमच सिटी(कोठी स्‍कूल)मनासा नाका नीमच,सीताराम जाजूगर्ल्‍स कॉलेज पुरानी नगरपालिका कार्यालय के पास एवं स्‍वामी विवेकानन्‍द शा.पी.जी.कॉलेजमनासा रोड नीमच, चार परीक्षा केन्‍द्र बनाये गये है।आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा तिथि 17 दिसम्‍बर 2023 को निर्विध्‍न एवं सुचारू रूपसे परीक्षा सम्‍पन्‍न कराने की दृष्टि से उक्‍त परीक्षा केन्‍द्रों पर विडियोंग्राफी भी की जायेगी।नीमच जिले के चार परीक्षा केन्‍द्रों पर एक हजार तीन सौ चार परीक्षार्थी परीक्षा देगें।

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जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति की बैठक 18 दिसम्‍बर को

नीमच 13 दिसम्बर 2023, कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन की अध्‍यक्षता में जिला स्‍वास्‍थ्‍यकार्यकारी समिति की बैठक 18 दिसम्‍बर 2023 को दोपहर 12.30 बजे कलेक्‍टोरेट सभाकक्षनीमच में आयोजित की गई है। बैठक में संबंधितों से वित्‍तीय वर्ष 2023-24 की अदयतनजानकारी के साथ उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। यह जानकारी सीएमएचओ जिलाचिकित्‍सालय नीमच द्वारा दी है।

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मोबाईल की लूट करने वाले 02 आरोपीगण को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास

(चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण)

नीमच। श्री सुशांत हुद्दार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला नीमच द्वारा चलती हुई मोटरसाईकल से मोबाईल की लूट करने वाले दो आरोपीगण (1) सूरज पिता दिलीप खटीक, उम्र-21 वर्ष एवं (2) शेलेन्द्र पिता बंशीलाल नाथबाबा, उम्र-21 वर्ष, दोनों निवासीगण-ग्राम पड़दा, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री चंद्रकांत नाफडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी रामचंद्र बालाई जो कि ग्राम झालरी में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने दिनांक 23.06.2021 को पुलिस थाना नीमच सिटी में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई की वह ग्राम झालरी से स्कूल समाप्त होने के पश्चात् साथी शिक्षक मुकेश भेपारिया के साथ वापस नीमच दिन के लगभग 03 बजे मोटरसाईकल से आ रहे थे। रेवली-देवली बस स्टेण्ड के पास पीछे बैठे फरियादी ने उसकी जेब से वीवो कंपनी का स्मार्ट फोन जैसे ही निकाला तभी पीछे से एक अपाचे मोटरसाईकल पर तीन व्यक्ति आये और पीछे बैठे व्यक्ति ने झपट्टा मारकर फरियादी का मोबाईल छीनकर भाग गये। दोनों ने उनका पीछा किया किंतू वह पकड में नहीं आये, जिस कारण फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 300/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

प्रकरण की विवेचना एएसआई आर. एन. दहियॉ द्वारा की गई। विवेचना के दौरान उन्होंने पता लगाया की थाना रामपुरा के एक अपराध में इसी प्रकार की घटना में आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया हैं, जिनसे पूछताछ कियें जाने पर उन्होंने अपराध को स्वीकार किया तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लूटे हुए मोबाईल को जप्त किया जाकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

अपराध की गंभिरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। विचारण के दौरान एक अभियुक्त की उम्र 18 वर्ष से कम होने से उसे बाल अपचारी घोषित कर उससे संबंधित प्रकरण को विचारण हेतु बाल न्यायालय में भेजा गया तथा शेष दोनों आरोपीगण के संबंध में विचारण के पश्चात् उपरोक्त निर्णय पारित किया गया।

अभियोजन द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, नीमच के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी व विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री चंद्रकांत नाफडे़ द्वारा की गई।

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पावती बनाने के लिए 5000रू. रिश्वत की मांग करने वाले पटवारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमती सोनल चौरसिया, विषेष न्यायाधीष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला-नीमच द्वारा आवेदक की कृषि भूमि की पावती बनाये जाने हेतु 5000रू. रिश्वत की मांग करने वाले तथा 3500रू रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकडे जाने वाले पटवारी प्रकाश पिता कन्हैयालाल जैन, उम्र-51 वर्ष, पटवारी हल्का नंबर 33, स्थाई निवासी-ग्राम थडौद, तहसील सिंगोली, जिला नीमच को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(बी), 13(2) के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10.12.2019 को आवेदक राधेश्याम पाटीदार ने पुलिस अधीक्षक महोदय विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायती आवेदन पत्र दिया जिसके अनुसार उसके पिताजी के स्वर्गवास हो जाने से उसके, चार भाईयों व उसकी माताजी के बीच कृषि भूमि के पांच बराबर हिस्से हुए थें, जिसमें से एक हिस्सा उसको मिला हैं, जिसकी पावती बनाने हेतु वह हल्का नंबर-33, तहसील जावद के पटवारी प्रकाश जैन से कई बार मिला किंतू उसके द्वारा पावती बनाये जाने के लिए 5000रू की रिश्वत मांग की गई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र पर कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त द्वारा श्री राजेन्द्र वर्मा, निरीक्षक को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर से उनके द्वारा कार्यवाही करते हुए डिजीटल वाईस रिकार्डर के माध्यम से आवेदक व आरोपी के मध्य रिश्वत लेनदेन की बातचीत को रिकार्ड किया गया, जहां पर आरोपी द्वारा 500रू रिश्वत लेते हुए शेष 4500रू लेकर दिनांक 12.12.2019 को अपने ग्राम दडौली स्थित कार्यालय पर बुलाया। दिनांक 12.12.2019 को फरियादी 3500रू लेकर ट्रेप दल के साथ आरोपी के कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी को 3500रू की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके पश्चात मौके की समस्त कार्यवाही कर वापस लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन आकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियेग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) नीमच में प्रस्तुत किया गया।

श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियेजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान आवेदक, ट्रेपदल के सदस्य, पंचसाक्षी व विवेचक सहीत सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में किया प्रश्न
मंदसौर – राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में प्रश्न किया। सांसद गुप्ता ने कहा कि  सरकार एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल ही में राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) कराया है। इसकी  इस सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं क्या रही एवं इसके लक्ष्य और उदेश्य क्या है। सांसद गुप्ता ने कहा कि इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पूरे देश के विद्यार्थियों और विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है उक्त सर्वेक्षण देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने में किस प्रकार सहायक है।
प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक घटक इकाई राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (परख), शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मानक सेटिंग निकाय है जिसने इसी वर्ष 3 नवंबर को 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 3,7 और 9 के छात्रों को कवर करते हुए राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) -23 आयोजित किया है। एसईएएस-23 की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक ब्लॉक स्तर पर अधिगम के परिणामों को समझने के लिए छात्रों की सेंपल साइज़ का विस्तार करना है, जो जिले में एक रणनीतिक बदलाव है।  उन्होने बताया कि इस सर्वेक्षण का उदेश्य प्रत्येक शैक्षिक चरण अर्थात मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य के अंत में मूलभूत साक्षरता, मूलभूत संख्यात्मकता, भाषा और गणित में छात्रों की अधिगम की दक्षताओं का मूल्यांकन करना,  भविष्य के सर्वेक्षणों के साथ मूल्यांकन परिणामों की वैधता और तुलनात्मकता सुनिश्चित करना, शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से पृष्ठभूमि डेटा एकत्र करना, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए शैक्षिक नीति निर्माताओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करना, योग्यता आधारित मूल्यांकन में प्रत्येक चरण (मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य) के अंत में शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना आदि है। इस व्यापक सर्वेक्षण में देश के 5917 ब्लॉकों के 3 लाख स्कूलों से लगभग 40 लाख छात्रों को शामिल किया गया था। एसईएएस-23 प्रत्येक चरण के अंत में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा प्रणाली की सम्पूर्ण स्थिति को दर्शाता है और उन क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है छात्रों के अधिगम के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक अंतः क्षेपों की योजना बनाने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सहायता करना शामिल है।

 

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