भोपालमध्यप्रदेश

कोविड लॉकडाउन में दर्ज साधारण आपराधिक प्रकरण वापस होंगे

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिये थे निर्देश

उल्लेखनीय है कि कोविड लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण आमजन पर धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दण्ड विधान, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुए थे। प्रदेश में पहले लॉकडाउन में 20 मार्च से 30 जून 2020 की अवधि में 32 हजार 463 प्रकरण IPC की धारा 188 में और 669 प्रकरण महामारी अधिनियम अंतर्गत दर्ज किए गए थे। दूसरे लॉकडाउन में 13 मार्च से 19 जून 2021 की अवधि में 22 हजार 336 प्रकरण IPC की धारा 188 में में और 1,202 प्रकरण महामारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुए थे

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