न्यायमध्यप्रदेशशाजापुर

रिश्वात की मांग करने वाले थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी आरपीएफ एवं उनके सहयोगी को 4 – 4 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

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 शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी 1. शैलन्द्र यादव निरीक्षक थाना प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल बैरागढ, को धारा 7 भ्र.नि.अधि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रूपये का अर्थदण्ड , धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अधि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रू अर्थदण्ड तथा धारा 120 बी भादवि में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

2. आरोपी सुरेश कुमार यादव सहायक उपनिरीक्षक आरपीएफ चौकी प्रभारी मक्सीे थाना बैरागढ भोपाल, को धारा 7 भ्र.नि.अधि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अधि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रू अर्थदण्ड तथा धारा 120 बी भादवि में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

3. आरोपी जीवन चौधरी टी स्टॉल कॉन्ट्रेक्टर प्लेकटफॉर्म नम्बर 2 मक्सी रेलवे स्टेशन को धारा 7 भ्र.नि.अधि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 8 भ्र.नि.अधि. में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000 रूपये अर्थदण्ड , धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अधि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रू अर्थदण्ड तथा धारा 120 बी भादवि में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आवेदक राजेश बौरसी द्वारा दिनांक 16-05-2013 को विपुस्था लोक आयुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि, उसने सांची पांइट रेलवे स्टेशन मक्सी में ठेकेदार प्रफुल शुक्ला से किराये से ले रखा है। वह मक्सी रेलवे स्टेशन पर तथा ट्रेनों के अंदर सांची पांइट के प्रोडक्ट. बेचने का उसके बडे भाई किशन बौरासी एवं हेल्पेरों की मदद से कार्य करता है। उक्त प्रोडक्ट को प्लेेटफॉर्म एवं ट्रेनों के अंदर बेचने के लिए उससे थाना प्रभारी आरपीएफ बैरागढ का निरीक्षक शैलेन्द्र यादव 5,000 रूपये एजेन्टं जीवन चौधरी केन्टीन संचालक मक्सी् प्लेएटफॉर्म नम्बर 2 के माध्यम से रिश्वत मांग रहा है तथा आरपीएफ मक्सी चौकी प्रभारी सुरेश यादव 1,000 रूपये रिश्वत मांग रहा है।

दिनांक 16-05-2013 को लोकायुक्त उज्जैन द्वारा ट्रेप कार्यवाही के अंतर्गत संपादित डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्यवाही में आरोपी शैलन्द्र यादव ने आवेदक राजेश बौरासी से सांची पाईन्ट के प्रोडक्ट मक्सी रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों के अंदर बेचने के लिए तथा परेशान न करने के एवज में आरोपी शैलेन्द्रे यादव ने अपने लिए 5,000 रूपये रिश्वत आरोपी जीवन चौधरी रेलवे केंटीन संचालक रेलवे प्लेनट फॉर्म नम्बर 2 मक्सीे के माध्यम से तथा आरोपी सुरेश यादव सहायक उपनिरीक्षक रेलवे सुरक्षा आउटपोस्ट मक्सी को देने हेतु 1,000 रूपये रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात दिनांक 18-05-2013 को आरोपी सुरेश कुमार यादव आरपीएफ चौकी प्रभारी आउटपोस्ट मक्सी द्वारा 1,000 रूपये की रिश्वत राशि किशन बौरासी से तथा जीवन चौधरी रेलवे केंटीन संचालक रेलवे प्लेटफॉर्म मक्सी द्वारा आरोपी शैलेन्द्र यादव निरीक्षक थाना प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल बैरागढ के लिए 5,000 की रिश्वत राशि आवेदक राजेश बौरासी से प्राप्त की।

लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया । प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही तत्कालीन डीएसपी पदमसिंह बघेल, निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव विपुस्था‍ लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के द्वारा की गई थी।

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