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जिला कलेक्टर के निर्देश पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

जिला कलेक्टर के निर्देश पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

सिंगोली।जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने टी एल बैठक में प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सिंगोली में पदस्थ रहे पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए एफआईआर के निर्देश तहसीलदार को दिए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार राजेश सोनी के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सिंगोली में उक्त पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया।

जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को टी एल बैठक में सिंगोली के सर्वे नंबर 70 में पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत द्वारा नवीन खाता सृजित कर अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया को लाभ पहुंचाकर शासकीय जमीन में हेराफेरी कर नवीन खाता सृजित किया गया था।

उक्त प्रकरण संबंधी शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत को मनासा में पदस्थ रहते अनुविभागीय अधिकारी मनासा द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश पर निलंबित किया दिया गया।

प्रकरण में गहनता से लंबी जांच के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को तहसीलदार राजेश सोनी के प्रतिवेदन पर राजस्व निरीक्षक बालकिशन धाकड़ ने पुलिस थाना सिंगोली पर पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत और अवैध कॉलोनाइजर दीपक पिता खुमान सिंह पारुडिया के खिलाफ षड्यंत्र कर दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने, शासकीय भूमि को विक्रय पंजीयन करा खुर्दबुर्द करने, अवैध कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया।

जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा क्षेत्र में पहली बार अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

जिसमें अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया द्वारा शासकीय भूमि की रजिस्ट्री भी शून्य कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

उक्त व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी को लेकर पुलिस थाना सिंगोली पर धोखाधड़ी की नवीन धारा 318(4), 336(2) में प्रकरण दर्ज करवाया गया।

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