समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 03 नवंबर 2023

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सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में हुआ माइक्रो आब्जर्वर एवं मतदान कर्मियों का द्वितीय रेंडमाइजेशन
मंदसौर 2 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए माइक्रो आब्जर्वर एवं मतदान कर्मियों का
द्वितीय रेंडमाइजेशन एनआईसी कक्ष में मंदसौर एवं मल्हारगढ़ के सामान्य प्रेक्षक श्री ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर,
सुवासरा एवं गरोठ के सामान्य प्रेक्षक श्री अशोक वामन काकड़े, कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की मौजूदगी
में किया गया। द्वितीय रेंडमाइजेशन से विधानसभा वार माइक्रो आब्जर्वर एवं मतदान कर्मी आवंटित किए
गए। अंतिम एवं तीसरा रेंडमाइजेशन 16 नवंबर को होगा। जिसमें माइक्रो आब्जर्वर एवं मतदान कर्मियों को
मतदान केंद्र आवंटित कर दिए जाएंगे। जहां पर जाकर वे सुगम, सरल एवं सहज मतदान करवाएंगे।
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चारों विधानसभा से 06 अभ्यर्थियों ने लिए नाम वापस, अब 31 प्रत्याशी शेष
मंदसौर 2 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए जिले में गुरूवार को सभी चारविधानसभा क्षेत्रों में कुल 06 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। नाम वापसी के बाद अब जिले मेंकुल 31 प्रत्याशी शेष रहे हैं। जिन प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं, उनमें विधानसभा मंदसौर –224 से श्री परमानंद पाटीदार, मल्हारगढ़ विधानसभा-225 से श्री सुरेश पिता रामचंद्र, सुवासराविधानसभा-226 से श्री शांतिलाल पिता मांगीलाल, श्री कैलाश पिता गोवर्धनलाल एवं श्री अर्जुन सिंहपिता रूगनाथसिंह एवं गरोठ विधानसभा-227 से श्री अहसास हुसैन प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए है।
नाम वापसी के बाद अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में विधानसभा क्षेत्र मंदसौरसे 09 अभ्यर्थी, विधानसभा मल्हारगढ़ से 06 अभ्यर्थी, विधानसभा सुवासरा से 09 अभ्यर्थी एवंविधानसभा गरोठ से 07 अभ्यर्थी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा एवं मतगणना 03 दिसंबर को होगी।
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आबकारी विभाग द्वारा कुल 67 लीटर बल्क मदिरा की जप्त
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ सहायक आबकारी आयुक्त मंदसौर द्वारा बताया गया कि कलेक्टर श्री
दिलीप कुमार यादव के निर्देशन में दलौदा मगरा स्थित सिसोदिया ढाबा से आरोपी मनोहरसिंह पिता
रामसिंह राजपूत, निवासी बानीखेड़ी हाल मुकाम दलौदा मगरा के अधिपत्य से देशी मदिरा प्लेन 49 पाव
(180 एमएल), देशी मदिरा मसाला पाव 34 पाव (180 एमएल), ऑफिसर चाईस व्हीस्की 37 पाव (180
एमएल), मेकडावेल्स व्हीस्की 05 पाव (180 एमएल) , ऑफिसर चाईस व्हीस्की 01 बोतल (750 एमएल),
मेकडावेल्स रम 03 बोतल (750 एमएल), ब्लेक डॉग व्हीस्की 02 बोतल (750 एमएल), पॉवर 10000
बीयर 33 बोतल (650 एमएल), किंगफिशर बीयर 10 बोतल (650 एमएल), पॉवर 10000 बीयर 20 केन
(500 एमएल), हण्टर बीयर 04 केन (500 एमएल) इस प्रकार कुल मदिरा की 67 बल्क लीटर जप्त की गई।उक्त मदिरा में रतलाम जिले की मदिरा भी पाई गई। आरोपी के विरूत्र म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915संशोधित 2000 की धारा 34 (1) क, (2) प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया । कार्यवाही के दौरान श्री वैभवठाकुर आबकारी उप निरीक्षक व आबकारी आरक्षक श्री केशव मेडतवाल, श्री अंकित निनामा, श्री कपिल मारूश्री चेतन राठौर, श्री रवि राठौर, श्री ईमलेश एवं श्रीमती ममता भाटी उपस्थित थे।
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एपिक कार्ड के साथ सेल्फी लेकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहे

गतिविधि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आमजन सामान्य प्रेक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं संपर्क
सुवासरा एवं गरोठ के सामान्य प्रेक्षक श्री काकड़े, मो. नंबर 8989046711
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत सुवासरा एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लिएसामान्य प्रेक्षक श्री अशोक वामन काकड़े को निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। इनके मोबाइल नंबर8989046711 हैं। प्रेक्षक के मोबाइल नंबर प्रदान किए गए है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आम जन इननंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सामान्य प्रेक्षक का ईमेल genralobservermandsaur02@gmail.com यह है। प्रेक्षक श्री काकड़ मंदसौर सर्किट हाउस में रुके हुए हैं।
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ऑनलाइन नामांकन और अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के साथ ही
रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए
अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन जमानत
राशि भी जमा कर सकते हैं।
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15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर मतदान समाप्ति तक रहेगा शुष्क दिवस
मंदसौर 2 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान कोदृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 15 नवंबर को शाम 6 बजे से17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले कीसमस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-कक) होटल बार (एफ. एल -3), वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखा जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
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जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव नेविधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान (मतदान दिवस 17 नवम्बर) को मतदान समाप्ति के नियत समय शाम6 बजे से 48 घंटे पूर्व की अवधि में जिले से लगते हुऐ सीमावर्ती क्षेत्र के तीन किलो मीटर के क्षेत्र में शराबबिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। जिससे कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से शराब विक्रय होकर मंदसौर जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में पहुचाई जाने की आशंका न रहें।
कलेक्टर श्री यादव ने चार आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा म.प्र.राज्य लोकशांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत चार आदतन अपराधी मदनपिता कनीराम बंजारा निवासी खड़ावदा थाना गरोठ, धारासिंह उर्फ भारतसिंह पिता नंदलाल बावरीनिवासी हरमाला थाना नारायणगढ़, मेहबूब पिता मुंशी शाह निवासी लदूना थाना सीतामऊ एवं महेन्द्रसिंहपिता सज्जनसिंह सोंधिया राजपूत निवासी निपानिया थाना शामगढ़ जिला मंदसौर को जिलाबदर करने काआदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि मेंमंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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उडन दस्ता रिश्वत देने वाले के विरूद्ध करेगा कार्यवाही
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी एव नोडल अधिकारी ( व्यव लेखा ) मंदसौरद्वारा बताया गया कि उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली के माध्यम सेअपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में उदघोषणा करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार,कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिएउत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक केकारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग केअनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है । उड़न दस्ते रिश्वत देने वालेऔर लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिएगठित किए गए है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोईरिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी हैतो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।
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सभी श्रेणी के कामगारो को मतदान के दिन दिया जायेगा सवैंतनिक अवकाश
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन 17 नवंबर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदानकरने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीपकुमार यादव द्वारा बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उप धारा अनुसार(1) में किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येकव्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदाय किया जाएगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन / मजदूरी नहीं काटी जाएगी ।
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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित
टोल फ्री नम्बर 1950/ 07422-235440, 235425 पर सकते है सम्पर्क
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्था रहेगी।विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूमस्थापित किया गया है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 और दूरभाष नम्बर07422-235440, 235425 है। मंदसौर कंट्रोल रूम नं. 07422-464313 मल्हारगढ़ कंट्रोल रूम नं.07424-248579, सुवासरा कंट्रोल रूम नं. 07426-222093, गरोठ कंट्रोल रूम नं. 07425-238092 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्त नम्बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का प्रभारी सहायक नोडल अधिकारी श्री प्रकाश डोडवे को बनाया गया है।
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प्रमाणीकरण समय सीमा
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ पंजीकृत राजनीतिक दल अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तावित प्रसारण की कम से कम 3दिन पूर्व आवेदन करना होगा तथा निराकरण आवेदन प्राप्ति के 2 दिन के अंदर करके देना होगा वहीं दूसरीतरफ गैर पंजीकृत राजनीतिक दल या अन्य व्यक्तियों के द्वारा आवेदन प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 7 दिनपूर्व आवेदन देना होगा तथा निराकरण यथाशीघ्र करना होगा।
यदि विज्ञापन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कराया गया है तो वह यह शपथ लेगा कि यह राजनीतिकदल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है या उनके द्वारा प्रायोजित जारी या भुगतान नहीं किया गया है तथायह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गयानहीं है साथ ही यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उक्त विज्ञापन के प्रकाशन से विवादित होने की स्थिति मेंसंपूर्ण जवाबदारी आवेदक की होगी ।
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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केसमापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भीचुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 सालकी अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।
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किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी
मंदसौर 2 नवम्बर 23/ मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिताप्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता केदौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसीभी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम काप्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचनामें स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियतसमय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियनपोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों केप्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोईभी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसीअवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिकमीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदिकोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की होसकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
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राष्ट्रसंत श्री कमलमुनिजी कमलेश की आज्ञा से
श्री जैन दिवाकर कमल गौसेवा समिति सिंदपन का गठन
मंदसौर। पुरे देश में गौवंश के कल्याण एवं गौसेवा हेतु समर्पित राष्ट्र संत श्री कमल मुनि कमलेश की आज्ञा से श्री जैन दिवाकर कमल गौसेवा समिति सिंदपन का गठन किया गया है। निरंतर विकास एवं गोसेवा हेतु ख्याति प्राप्त करने वाली सिंदपन गौशाला में सेवा कार्यो में वृध्दि हेतु गुरूभक्तो द्वारा गठित समिति में श्री कमलेश जैन जीवागंज, श्री सुरेश भाटी, श्री लक्ष्मणदास मेघनानी, श्री संदीप सलोद, श्री विजय कोठारी, श्री रमेश सिंगार, श्री ताहीर मेव, श्री अरविंद कागला, श्री अजय सोनी अभिनंदन, श्री पवन बंसल, श्री संजय भाटी पत्रकार, श्रीमती श्यामा बेरागी, श्री विश्वास दुबे, श्री दिलीप देवडा, श्री विपिन संघवी सदस्य होगे।
गठित श्री जैन दिवाकर कमल गौसेवा समिति सिंदपन द्वारा गौसेवा एवं मानव कल्याण के कार्य राष्ट्रसंत श्री कमलमुनि कमलेश की आज्ञा से करते हुये अपनी गतिविधियां संचालित करेगी।
मॉ अहिल्या कमल दिवाकर गौशाला का केन्द्रीय जेल इंदौर में हुआ भूमिपूजन
मंदसौर। देशभर की जेलो में बंद केदियो में गौसेवा एवं मानव कल्याण के गुणो का विकास की कडी में राष्ट्रसंत श्री कमलमुनि कमलेश द्वारा इंदौर में चातुर्मास काल के दौरान इंदौर में केन्द्रीय जेल परिसर में गौशाला निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
गुरूभक्त श्री कमलेश जैन ने बताया कि जेल स्टाफ एवं जैन समाज के गणमान्य नागरिको की उपस्थिति में संपन्न भूमिपूजन कार्यक्रम में राष्ट्रसंत श्री कमलमुनि कमलेशजी ने सुधारग्रह के केदियो को जीवन में गौसेवा के भाव को परम स्थान देने की सीख दी। उन्होनें कहा कि जिसके मन में गौसेवा का भाव है वह जीवन में कभी पापकर्म नही कर सकता है। आप यहां रहकर सेवा कार्य करे और जब यहां से आप निकले तो जहां भी जैसे भी समय मिले अपना अपने जीवन का कुछ समय गौमाता की सेवा में बिताये।
पुरे देश की दो सौ जेलो में गौशाला निर्माण का लक्ष्य
गुरूभक्त श्री कमलेश जैन ने बताया कि राष्ट्रसंत श्री कमलमुनि कमलेश द्वारा पुरे देश की दौ सो जेलो में गौशालाओ के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जैन पंथ एवं उनके मानने वाले अनुयायियो द्वारा गौसेवा कार्य को परम लक्ष्य निर्धारित करते हुये पुरे देश में दो सौ जेलो में गौशलाओ का निर्माण की कडी में केन्द्रीय जेल इंदौर में भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया है, जल्द गौशाला जनसहयोग से आकार लेगी।
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ब्लॉक स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ

खेल और युवा कल्याण विभाग से श्री मयूर सिंह राठौड़ एवं शिक्षा विभाग से श्री राजेश नाडिया तथा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के सभी खेल शिक्षकों ने सभी अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया
अपने उद्बोधन में श्री धर्मेंद्र यादव सीईओ जनपद पंचायत गरोठ ने खेलों से शारीरिक और मानसिक रूप से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी साथ ही श्री वीरेंद्र मेहता सीएमओ गरोठ ने भी खेलों के एवं पढ़ाई के महत्व को समझाया इसी के साथ सीईओ महोदय ने स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता के लिए उपस्थित लगभग 350 विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई एवं उनसे अनुरोध किया कि सभी अपने घर ,परिवार और पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को मतदान का महत्व समझाएं एवं 17 नवंबर 2023 को सभी को मतदान के लिए अवश्य भेजें
इस अवसर पर खेल शिक्षकों के रूप में शासकीय विद्यालय से श्री G L जोगचंद, श्री सुरेश जी जजावरा, श्री रंगलाल लोहिया ,श्री सैयद असगर अली, श्री मोहनलाल जड़ूलिया, श्री जितेंद्र शर्मा ,श्री किशोर डांगी ,श्री प्रवीण सिंह चंद्रावत, श्री कैलाश मंडलोई शिक्षिकाएं हेमा जांगड़े एवं संगीता परमार और अशासकीय विद्यालय से खेल शिक्षक के रूप में श्री नारायण सिंह ,दिनेश मीणा, गोविंद मीणा ,पवन धाकड़ ,तरुण लोहार ,हर्षित तिवारी ,प्रतीक व्यास ,रॉबिन सर, सुरेश धनगर एवं विनोद सर उपस्थित थे यह जानकारी ब्लॉक समन्वयक मयूर सिंह राठौड़ एवं राजेश नाडिया द्वारा दी गई