दलोदा पुलिस द्वारा दो आरोपीयों को गिरफतार कर एक देशी रिवाल्वर मय जिंदा कारतूस के किया जप्त

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दलौदा । आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया द्वारा दिये गये निर्देशो के तारतम्य में श्री गौतम सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक एवं सु श्री कीर्ती बघेल एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परिहार के नेतृत्व में दो आरोपीयों के कब्जे से एक देशी रिवाल्वर मय दो जिन्दा कारतूस जप्त किया गया ।
16/10/2023 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 196 ओमप्रकाश चोहान को मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए दलोदा एलची रोङ ईदगाह के सामने मुखबिर सूचना मुताबिक दो व्यक्ति ई स्कुटी रजिस्ट्रेशन क्रमाँक MP14ZA8183 से आते दिखे जो पुलिस को देखकर स्कुटी छोङकर भागने लगे जिन्हे हमराह फोर्स व राहगीर पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकडा बाद पकडे गये संदेहीयो से उनके नाम पता पुछते पहले ने अपना नाम बापुसिंह उर्फ गोवर्धन सिंह पिता शंभुसिंह जाति राजपुत उम्र 32 साल निवासी बानीखेडी तथा दुसरे ने अपना नाम धर्मेन्द्रसिहं पिता हुकुमसिहं राजपुत उम्र 28 वर्ष निवासी बानीखेङी के होना बताये बाद उक्त संदेहीयो की तलाशी लेते बापुसिहं उर्फ गोवर्धनसिहं के कमर में एक देशी रिवालवर मय राउण्ड के खोसा हुआ मिला तथा संदेही धर्मेन्द्रसिहं के बाये जेब मे एक जिंदा कारतुस मिला उक्त दोनो संदेहीयो से देशी रिवालवर व राउण्ड को अपने पास रखने का लायसेंस का पुछते कोई वैध लायसेंस नही होना बताया । आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 25/27 आर्मस एक्ट का पाया जाने से आरोपीयो के कब्जे से अवैध एक देशी रिवालवर मय दो जिंदा राउण्ड के जप्त कर गिरफ्तार किया गया बाद आरोपीगण के विरुद्ध थाना दलौदा पर 489/23 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकऱण पजीबद्ध किया गया ।
गिरफ्तार आरोपी 01. बापुसिंह उर्फ गोवर्धन सिंह पिता शंभु सिंह जाति राजपुत उम्र 33 साल निवासी बानीखेडी ।
02 धर्मेन्द्रसिहं पिता हुकुमसिहं राजपुत उम्र 28 वर्ष निवासी बानीखेङी
जप्त मश्रुका – एक अवैध देशी रिवालवर मय 02 जिंदा कारतुस किमती करीबन 6000रुपये
एक ई स्कुटी रजिस्ट्रेशन क्रमाँक MP14ZA8183 किमती 70000/- रुपये
सराहनिय कार्यः- थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिह परिहार , प्रआर 196 ओमप्रकाश चौहान ,प्रआर 67 उमंग शर्मा, प्रआर.681 दिगपाल सिंह ,आर 742 अर्जुनसिहं का सराहनीय योगदान रहा।