घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा
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शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी बालूसिंह पिता माधुसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम लसुल्डिया जगमाल शाजापुर को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 452 में 1 वर्ष के कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 325 में 1 वर्ष के कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि, बलराम गुर्जर मोबाईल नंबर की चिट्टी लिख कर फरियादी के घर पर फरियादी की पत्नि से बात करने के लिये डालता था। फरियादी द्वारा मोबाईल नंबर की चिट्टी डालने से मना किया तो, आरोपी बालूसिंह दिनांक 30/11/2017 को हाथ में लकडी लेकर फरियादी के घर के अन्दर घुस आया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा गालियां देने से मना किया तो आरेापी बालूसिंह ने फरियादी को लठ से मारपीट की जिससे उसे चोटे आई। जाते जाते आरेापी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी।
थाना लालघाटी के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कमल गोयल, विशेष लोक अभियोजक / ए.डी.पी.ओ. शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।