कार्यवाहीमंदसौर जिलासीतामऊ

आखिरकार मठ की जमीन पर प्रशासन ने लिया बड़ा निर्णय ,अवैध शासकीय नाले को किया जाएगा धवस्त

****/////******

सीतामऊ:- थाने के पीछे शासकीय नाले पर कालोनाइजर द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश तहसील न्यायालय सीतामऊ द्वारा दिये गए है। जिसमे बताया गया कि कॉलोनाइजर अनिल चोरड़िया द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 218 पर स्थित नाले पर अवैध कब्जा करते हुए नाले के स्वरूप को बाधित किया गया है, इसलिए मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) व धारा 133 के तहत शासकीय नाले पर बनी दीवार एवं नाले को अवरुद्ध कर बनाई पुलिया को तत्काल हटाने के साथ ही 25000 जुर्माने से दंडित किया गया है।

,बाकी बचे अवैध निर्माण पर प्रशासन कब लगा पायेगा रोक ,सुत्रो की माने तो हाईकोर्ट इस पूरी जमीन को शासन के पक्ष में कर सकता है ‌।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}