बैलारी में थाना प्रभारी पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी अमजद को 05 वर्ष व सहअभियुक्तों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास

बेलारी में थाना प्रभारी पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी अमजद को 05 वर्ष व सहअभियुक्तों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास
पुलिस के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई थी
मंदसौर। अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय सीतामऊ न्यायधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा आरोपी अमजद पिता अजगर खान पठान उम्र 47 साल निवासी ग्राम नयाखेडा थाना सीतामऊ जिला मंदसौर व सह अभियुक्तगण को पुलिस पर फायरिंग करने के अपराध में दोषी पाते हुये मुख्य आरोपी अमजद खान पठान को 05 वर्ष व सह अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी/एडीपीओ श्री बलराम सोलंकी द्वारा घटना के बारे में बताया कि दिनांक 23.11.2020 थाना प्रभारी अमित सोनी थाने से लंबित अपराधों की विवेचना में कस्बा भ्रमण हेतु गया था। भ्रमण के दौरान उन्हें मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेलारी का ईनामी फरार आरोपी अमजद खान वाहन क्रमांक एमपी 03 सी 1050 से घर आया हुआ है।
उक्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अमित सोनी और आरक्षक जितेन्द्र ग्राम बेलारी पहुंचे। इमरान खान के मकान के सामने कय्युम लाला, व चार अन्य लोग अमजद खान से चर्चा कर रहे थे, तभी अमजद खान को आवाज देकर पास बुलाया तो उसके साथी कय्युम लाला ने देखा कि यह तो टी.आई. है, इतने में आरोपी अमजद खान ने चिल्लाते हुये गाली गलौच शुरू कर दी और बोला कि मुझे पकड़ने आया है, आज तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। अमजद ने जेब से पिस्टल निकालकर टी.आई. अमित सोनी पर फायर किया, जो बंदूक की गोली उसके कान के पास से रगड़ती हुई निकल गई थी। टी.आई. ने अमजद काे पकड़ लिया था तभी उसका साला गुलशेर और उसका लड़का आया और टी.आई. व आरक्षक जितेन्द्र के साथ गुत्थम गुत्था करने लगे। आरोपी अमजद ने चिल्लाकर बोला छोड़ दे नहीं तो जान से मार दूंगा
थाना प्रभारी ने आरक्षक से कहा कि उसकी कमर से पिस्टल निकाल, पिस्टल निकालते ही वहां मौजूद गुलशेर खान, कम्मु उर्फ कय्युम खान, युसुब खान, समसु खान, बाबु खान उर्फ अमीरजादा तथा शहनवाज खान, नीलोफर बी ने हमराह आरक्षक जितेन्द्र और टी.आई के साथ अमजद को छुड़ाने के लिये लात घूसो से मारपीट करने लगे, इतने में इमरान खान घर के अंदर से 12 बोर की बंदूक लेकर आया और हवाई फायर किया और इस बीच आरोपियो ने अमजद खान को पुलिस की पकड़ से छुड़ा लिया था और वह भाग गया था। फरियादी टी.आई. अमित सोनी ने थाने पर उक्त घटना की सूचना दी जिस पर से उनि. कपिल सौराष्ट्रीय मय हमराह फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचा, जहां पर आरोपीगण फरार हो गये थे, उनकी तलाश की गई नहीं मिलने पर घटना कि रिपोर्ट थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांक 674/2020 के अंतर्गत् शासकीय कार्य में बाधा सहित हत्या के प्रयास में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजी कर अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त किये गये। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष पीडित सहित अन्य गवाहो के कथन करवाये गये थे अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषी मानते हुये न्यायालय ने मुख्य आरोपी अमजद खान को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सह अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री विजय कुमार पाटीदार अपर लोक अभियोजक सीतामऊ द्वारा किया गया।



