अफीम_काश्तकार सावधान: लाइसेंस के नाम पर न आएं दलालों के बहकावे में, नारकोटिक्स ब्यूरो ने जारी की सलाह

अफीम_काश्तकार सावधान: लाइसेंस के नाम पर न आएं दलालों के बहकावे में, नारकोटिक्स ब्यूरो ने जारी की सलाह
नीमच। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने फसल वर्ष 2026-27 के लिए अफीम काश्तकारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि अफीम नीति भारत सरकार द्वारा उच्च स्तर पर तय की जाती है। अधिसूचना जारी होने से पहले किसी भी स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती।अफीम नीति, पात्र-अपात्र कृषकों की सूची और लाइसेंस की शर्तें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.cbn.nic.in) तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएंगी। जिला अफीम अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित नीति के तहत ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
ब्यूरो ने किसानों को किसी भी दलाल या अफवाह के बहकावे में न आने की चेतावनी दी है। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस दिलवाने के नाम पर पैसों की मांग करता है, तो सबूत के साथ उच्चाधिकारियों, भ्रष्टाचार निरोधक संस्था या सीबीआई भोपाल में तुरंत शिकायत करें।


