गाली गलौच कर मारपीट करने के अपराध में दोषी महिला को 6 माह की सजा एवं जुर्माना

गाली गलौच कर मारपीट करने के अपराध में दोषी महिला को 6 माह की सजा एवं जुर्माना
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी,(एट्रोसिटी) एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपिया धापूबाई पति शंकरलाल प्रजापत, उम्र-52 वर्ष, निवासी- ग्राम ऐरा तहसील सीतामऊ जिला मदंसौर (म.प्र.) को गाली गलौच कर मारपीट करने के अपराध में दोषी पाते हुए 6 माह की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 03 नवंबर 2021 को सुबह करीब 10 बजे फरियादिया पूजा अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसी समय उसके घर के सामने रहने वाली धापूबाई आई और पूजा को बोली कि उसने उसके घर के सामने कचरा क्यों इकट्ठा कर दिया है तो उसने बोला कि उसने उसके घर के सामने कचरा इकट्ठा नहीं किया है। इसी बात को लेकर धापूबाई ने उसे मां-बहन की अश्लील गालियां दीं, गाली देने से मना किया तो धापूबाई ने फरियादी पूजा के बांये हाथ की कोहनी के पास एवं बांये हाथ की उंगली पर दांतो से काट लिया और गला पकड़ कर हाथ थप्पड़ों से मारपीट की थी। फरियादी की मां गट्टुबाई एवं कृष्णा तथा देवीलाल ने आकर बीचबचाव कर उसे छुड़ाया तो धापूबाई बोली कि आज के बाद यदि उसके घर के सामने दिखी तो वह उसे जान से खत्म कर देगी। फरियादिया पूजा ने उक्त मारपीट की रिपोर्ट थाने पर की थी, पुलिस द्वारा प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया के विरूद्ध संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमती डॉली बैरागी वैष्णव, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।



