समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 13 अप्रैल 2026 सोमवार

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जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सात सहेलियों की बावड़ी पर किया गया श्रमदान
मंदसौर 12 अप्रैल 2026/ जल संरक्षण एवं पारंपरिक जल स्रोतों के संवर्धन के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज न्यायालय परिसर स्थित प्राचीन सात सहेलियों की बावड़ी पर श्रमदान एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक श्रीमती तृप्ति बैरागी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान में नवांकुर संस्था प्रियदर्शन सामाजिक सेवा संस्था सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान बावड़ी परिसर की साफ-सफाई की गई तथा आसपास फैले कचरे को हटाकर जल स्रोत को स्वच्छ एवं संरक्षित करने का प्रयास किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक जल स्रोतों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसी ऐतिहासिक बावड़ियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण करना वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं समाज को इस दिशा में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करना रहा।
कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों ने जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।
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शासकीय / प्रायवेट कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया तो 50 हजार रूपए का जुर्माना होगा
मंदसौर 12 अप्रैल 26 / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी बी.एल. बिश्नोई द्वारा बताया गया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर सुगम वातावरण, सुरक्षा प्रदान करते हुए मजबूत शिकायत तंत्र प्रावधानित किया है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक आंतरिक समिति का गठन करेगा। प्रत्येक कार्यालय (शासकीय / प्रायवेट) जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे कार्यालय में एक आंतरिक समिति का गठन होना अनिवार्य है।
समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होती है। तीन वर्ष पश्चात समिति का पुनर्गठन किया जाना होता है। जिले के प्रत्येक 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में समिति का गठन पीठासीन अधिकारी कार्यस्थल पर कार्यरत वरिष्ठ महिला कर्मचारी, वरिष्ठ महिला उपलब्ध न होने पर अन्य कार्यालय से किसी अन्य महिला को आमंत्रित किया जाएगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक समिति का गठन करें अथवा पूर्व में गठित समितियों का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात नवीन समिति का गठन कर She BOX प्रोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करे, अन्यथा इस स्थिति में कार्यालयीन समिति का सही गठन या गठन न होने पर अधिनियम की धारा-26(1) के अनुसार 50 हजार रुपए की राशि से जुमनि से दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कंट्रोल रूम स्थापित
नागरिक कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07422-256284 पर संपर्क करें
मंदसौर 12 अप्रैल 26 / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर पेयजल समस्या निवारण प्रकोष्ठ (कंट्रोल रूम) स्थापित किया गया है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जिले में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा संभावित सूखा एवं अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए यह कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है।
पेयजल संबंधी किसी भी समस्या के लिए नागरिक कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07422-256284 पर संपर्क कर सकते हैं। यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्यरत रहेगा।
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