नारकोटिक्स टीम नीमच ने चित्तौड़गढ़ में तलाशी अभियान में तौल रजिस्टर से अधिक अफीम बरामद, की वैधानिक कार्यवाही

नारकोटिक्स टीम नीमच ने चित्तौड़गढ़ में तलाशी अभियान में तौल रजिस्टर से अधिक अफीम बरामद, की वैधानिक कार्यवाही

लाइसेंस प्राप्त अफीम के अवैध विचलन (डायवर्जन) के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की मध्य प्रदेश इकाई की निवारक टीम ने उप नारकोटिक्स आयुक्त (DNC), नीमच के कार्यालय के नेतृत्व में एक सफल तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अविवेदित अफीम तथा अफीम मिश्रित पानी की बड़ी मात्रा बरामद की गई।विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर CBN अधिकारियों ने दिनांक 06 मार्च 2026 को पांडोली स्टेशन, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ स्थित एक आवासीय परिसर की तलाशी ली। यह परिसर एक व्यक्ति के स्वामित्व में पाया गया, जहाँ तीन लाइसेंस प्राप्त अफीम कृषक अपने कार्य के लिए किराये के कमरों में रह रहे थे।
महत्वपूर्ण विसंगतियाँ उजागर
इन कृषकों के पास उपलब्ध अफीम के भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने पाया कि वास्तविक रूप से उपलब्ध अफीम की मात्रा और प्रारंभिक तौल रजिस्टर (Preliminary Weighment Register – PWR) में दर्ज मात्रा के बीच भारी अंतर है।
NDPS नियम, 1985 के नियम 13 के अंतर्गत कृषकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रतिदिन एकत्रित अफीम को दैनिक तौल हेतु प्रस्तुत करें, ताकि उसका विधिवत अभिलेखन किया जा सके। किंतु तलाशी के दौरान बरामद कुल मात्रा पंजीकृत मात्रा से कई गुना अधिक पाई गई:
• कुल अफीम बरामद: 52.494 किलोग्राम
वैधानिक कार्रवाई
चूंकि बरामद की गई मात्रा का मिलान पंजीकृत उत्पादन से नहीं हो सका, अतः संपूर्ण मात्रा को मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8, 18(ब), 19 एवं 42 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया।
तलाशी के समय संबंधित कृषक मौके पर उपस्थित नहीं थे तथा उनसे अभी पूछताछ किया जाना शेष है। प्रकरण में आगे की जांच प्रचलित है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं लाइसेंस प्राप्त अफीम के दुरुपयोग को रोकने हेतु सतत एवं दृढ़तापूर्वक कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।


